इन याचिकाओं में सुप्रीम कोर्ट से नागरिकता (संशोधन) अधिनियम, 2019 की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं का निपटारा होने तक, नियमों पर रोक लगाने की मांग की गई है।
इन याचिकाओं में सुप्रीम कोर्ट से नागरिकता (संशोधन) अधिनियम, 2019 की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं का निपटारा होने तक, नियमों पर रोक लगाने की मांग की गई है।
केंद्र सरकार ने सोमवार को सीएए, 2019 को लागू करने की घोषणा की। विवादास्पद कानून को पारित किये जाने के चार साल बाद केंद्र के इस कदम से पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से 31 दिसंबर, 2014 से पहले भारत आने वाले गैर-मुस्लिम प्रवासियों को नागरिकता प्रदान करने का रास्ता साफ हो गया है।
केंद्र सरकार द्वारा नागरिकता (संशोधन) अधिनियम (सीएए) के अधिसूचित नियमों के तहत बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफगानिस्तान से 31 दिसंबर 2014 से पहले भारत आये हिंदू, सिख, जैन, बौद्ध, पारसी और ईसाई समुदाय के लोगों को भारत की नागरिकता दी जाएगी।
केंद्र सरकार ने सोमवार को सीएए के नियमों की अधिसूचना जारी कर दी। इसके मद्देनजर पुलिस ने उत्तर पूर्व जिले में 43 संवेदनशील क्षेत्रों की पहचान की है।इनमें सीलमपुर, जाफराबाद, मुस्तफाबाद, भजनपुरा, खजूरी खास और सीमापुरी शामिल हैं।