पाकिस्तान से आए हिंदू शरणार्थियों को 19 मार्च से पंजीकरण कराने के लिए कहा गया

केंद्र सरकार द्वारा नागरिकता (संशोधन) अधिनियम (सीएए) के अधिसूचित नियमों के तहत बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफगानिस्तान से 31 दिसंबर 2014 से पहले भारत आये हिंदू, सिख, जैन, बौद्ध, पारसी और ईसाई समुदाय के लोगों को भारत की नागरिकता दी जाएगी।