गौरतलब हो कि दिल्ली नगर निगम अधिनियम के अनुसार पहले साल में मेयर के रूप में एक महिला, दूसरे में सामान्य और तीसरे साल में एक अनुसूचित जाति के सदस्य का चुनाव करना होता है।
गौरतलब हो कि दिल्ली नगर निगम अधिनियम के अनुसार पहले साल में मेयर के रूप में एक महिला, दूसरे में सामान्य और तीसरे साल में एक अनुसूचित जाति के सदस्य का चुनाव करना होता है।
सभी 230 विधानसभा सीटों के लिए एक चरण में मतदान हो रहा है, जिनमें से 47 अनुसूचित जनजाति के लिए और 35 अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित हैं।