दिल्ली: 26 अप्रैल को होगा मेयर और डिप्टी मेयर का चुनाव, बुलाई गई सदन की बैठक

गौरतलब हो कि दिल्ली नगर निगम अधिनियम के अनुसार पहले साल में मेयर के रूप में एक महिला, दूसरे में सामान्य और तीसरे साल में एक अनुसूचित जाति के सदस्य का चुनाव करना होता है।