अब सचिवालय में महिला कर्मचारियों की शिकायत सुनेगी कमेटी, यौन उत्पीड़न को लेकर गंभीर हुई सरकार

Jul 4, 2024 - 12:00
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अब सचिवालय में महिला कर्मचारियों की शिकायत सुनेगी कमेटी, यौन उत्पीड़न को लेकर गंभीर हुई सरकार
अब सचिवालय में महिला कर्मचारियों की शिकायत सुनेगी कमेटी, यौन उत्पीड़न को लेकर गंभीर हुई सरकार
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एमएच वन ब्यूरो, चंडीगढ़: 

हरियाणा सरकार ने कार्यस्थल पर महिलाओं को यौन उत्पीड़न के विरुद्ध सुरक्षा प्रदान करने तथा हरियाणा सिविल सचिवालय में महिला कर्मचारियों के यौन उत्पीड़न की शिकायतों की सुनवाई करने के उद्देश्य से आंतरिक शिकायत कमेटी का गठन किया है।

मुख्य सचिव कार्यालय की ओर से जारी एक पत्र के अनुसार आईएएस अधिकारी अमनीत पी. कुमार को कमेटी का अध्यक्ष मनोनीत किया गया है। 

इसके अलावा आईएएस अधिकारी जे.गणेशन, अतिरिक्त महाधिवक्ता शुभ्रा सिंह, एचएसएस-I की अवर सचिव दीपाली मलिक तथा पंजाब विश्वविद्यालय के सेंटर फॉर ह्यूमन राइट्स एंड ड्यूटीज की अध्यक्ष डॉ. उपनीत कौर मांगट को इस कमेटी का सदस्य बनाया गया है। 

कमेटी के पीठासीन अधिकारी तथा प्रत्येक सदस्य अपने मनोनयन की तिथि से अधिकतम तीन वर्ष की अवधि तक पद पर बने रहेंगे। 

कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध एवं निवारण) अधिनियम, 2011 की धारा 4 (1) के अनुसार, आंतरिक शिकायत कमेटी को हरियाणा सिविल सेवा (दंड एवं अपील) नियम, 2016 के प्रयोजन के लिए जांच प्राधिकरण माना जाएगा तथा समिति की रिपोर्ट को जांच रिपोर्ट माना जाएगा। 

अनुशासनात्मक प्राधिकरण नियमों के अनुसार रिपोर्ट पर कार्रवाई करेगा। आंतरिक शिकायत कमेटी पीड़ित द्वारा की गई शिकायत के निवारण के लिए जिम्मेदार होगी तथा अधिनियम में दिए गए प्रावधान के अनुसार शिकायत का समयबद्ध तरीके से निपटारा सुनिश्चित करेगी।

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