रणवीर इलाहाबादिया के शो पर से हटा बैन, सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा?

आज सुप्रीम कोर्ट ने यूट्यूबर रणवीर इलाहाबादिया को सोशल मीडिया पर अपने पॉडकास्ट और शो अपलोड करने की अनुमति दे दी।

Mar 3, 2025 - 15:57
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रणवीर इलाहाबादिया के शो पर से हटा बैन, सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा?
यूट्यूबर रणवीर इलाहाबादिया को सुप्रीम कोर्ट से राहत
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आज सुप्रीम कोर्ट ने यूट्यूबर रणवीर इलाहाबादिया को सोशल मीडिया पर अपने पॉडकास्ट और शो अपलोड करने की अनुमति दे दी। इससे पहले, समय रैना के यूट्यूब शो पर अभद्र टिप्पणियों को लेकर हुए विवाद के बाद कोर्ट ने इलाहाबादिया को पॉडकास्ट प्रसारित करने से रोक दिया था। बता दें कि अदालत ने यूट्यूबर को शालीनता बनाए रखने का सख्त निर्देश देते हुए उनकी याचिका पर यह राहत दी, जिसमें उन्होंने कहा था कि पॉडकास्ट ही उनकी आजीविका का एकमात्र स्रोत है।

अभद्र टिप्पणियों पर विवाद और एफआईआर

इलाहाबादिया के यूट्यूब शो 'इंडियाज गॉट लैटेंट' पर की गई टिप्पणियों ने बड़ा विवाद खड़ा कर दिया था। इस कारण महाराष्ट्र साइबर और मुंबई पुलिस ने उनके खिलाफ कई एफआईआर दर्ज कीं। पुलिस की जांच के दौरान इलाहाबादिया और यूट्यूबर आशीष चंचलानी ने अपने बयान दर्ज कराए। अधिकारियों के अनुसार, इलाहाबादिया ने स्वीकार किया कि शो पर विवादास्पद टिप्पणी करना उनकी गलती थी। उन्होंने यह भी बताया कि वह समय रैना के आमंत्रण पर शो में शामिल हुए थे और इसके लिए कोई शुल्क नहीं लिया था।

शालीनता बनाए रखने का निर्देश

सुप्रीम कोर्ट ने यूट्यूबर को सोशल मीडिया पर वापसी की अनुमति तो दी, लेकिन शालीनता बनाए रखने का सख्त निर्देश भी दिया। अदालत ने कहा कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स का उपयोग जिम्मेदारी से किया जाना चाहिए, विशेषकर उन लोगों के लिए जिनकी बड़ी फॉलोइंग है। इलाहाबादिया को अब यह सुनिश्चित करना होगा कि उनके पॉडकास्ट और शो में ऐसी कोई सामग्री न हो, जो अश्लीलता या विवाद को जन्म दे सके। अदालत के इस निर्देश से यह संदेश जाता है कि सोशल मीडिया पर स्वतंत्रता के साथ जिम्मेदारी भी उतनी ही महत्वपूर्ण है।

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