दिल्ली में दिवाली पर इस बार पटाखे बैन नहीं, मिल गई ग्रीन पटाखों पर सुप्रीम कोर्ट की हरी झंडी
सुप्रीम कोर्ट ने इस दिवाली दिल्ली-एनसीआर में हरित पटाखों के इस्तेमाल की अनुमति दे दी है। मुख्य न्यायाधीश बी.आर. गवई और न्यायमूर्ति के. विनोद चंद्रन की पीठ ने यह फैसला सुनाया। अदालत ने कहा कि उसने सॉलिसिटर जनरल और न्यायमित्र द्वारा दिए गए सुझावों के साथ-साथ उद्योग जगत की चिंताओं पर भी विचार किया है।
सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली-एनसीआर में ग्रीन पटाखों को जलाने की अनुमति दी है। मुख्य न्यायाधीश बी.आर. गवई और न्यायमूर्ति के. विनोद चंद्रन की पीठ ने यह फैसला सुनाया। अदालत ने कहा कि उसने सॉलिसिटर जनरल और न्यायमित्र द्वारा दिए गए सुझावों के साथ-साथ उद्योग जगत की चिंताओं पर भी विचार किया है।
सुप्रीम कोर्ट ने इस दिवाली दिल्ली-एनसीआर में ग्रीन पटाखों को जलाने की अनुमति दी है। मुख्य न्यायाधीश बी.आर. गवई और न्यायमूर्ति के. विनोद चंद्रन की पीठ ने यह फैसला सुनाया। अदालत ने कहा कि उसने सॉलिसिटर जनरल और न्यायमित्र द्वारा दिए गए सुझावों के साथ-साथ उद्योग जगत की चिंताओं पर भी विचार किया है।
पीठ ने कहा कि पारंपरिक पटाखों की तस्करी एक गंभीर समस्या बन गई है। ये पटाखे ग्रीन लेबल की आड़ में बाजार में आते हैं, जिससे पर्यावरण को काफी नुकसान होता है। अदालत ने कहा कि उद्योग और पर्यावरण दोनों के हितों की रक्षा के लिए ऐसे मामलों में एक "संतुलित दृष्टिकोण" आवश्यक है।
सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि हरियाणा के 22 में से 14 ज़िले एनसीआर का हिस्सा हैं, इसलिए आदेश का दायरा पूरे एनसीआर क्षेत्र पर लागू होता है। इस फैसले के साथ, दिल्ली और एनसीआर के निवासी अब दिवाली पर ग्रीन पटाखे जला सकेंगे, यानी ऐसे पटाखे जो पारंपरिक पटाखों की तुलना में कम प्रदूषण फैलाते हैं, और वो भी स्थापित दिशानिर्देशों के तहत।
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