स्ट्रीट डॉग के मामले में आज आ सकता है SC का फैसला!
11 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट की दो जजों की बेंच ने कुत्तों के काटने और रेबीज के मामलों को देखते हुए दिल्ली-एनसीआर के रिहायशी इलाकों से सभी आवारा कुत्तों को हटाकर 8 हफ्ते के अंदर शेल्टर होम में भेजने का आदेश दिया था।
सुप्रीम कोर्ट आज आवारा कुत्तों के मुद्दे पर अपना फैसला सुनाएगा। इससे पहले 14 अगस्त को जस्टिस विक्रम नाथ, जस्टिस संदीप मेहता और जस्टिस एनवी अंजारिया की विशेष पीठ ने सभी पक्षों की दलीलें सुनने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया था।
पिछली सुनवाई में सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने सरकार की ओर से दलील दी थी कि यहाँ कई मांसाहारी लोग हैं जो खुद को पशु प्रेमी कहते हैं। वहीं, कपिल सिब्बल ने कहा था कि इस मामले का समाधान होना चाहिए। दिल्ली-NCR से कुत्तों को इकट्ठा करके उन शेल्टर होम में भेजा जाए जिनका अभी कोई अस्तित्व नहीं है।
आवारा कुत्तों को दिल्ली-NCR के शेल्टर होम में भेजने का आदेश
11 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट की दो जजों की बेंच ने कुत्तों के काटने और रेबीज के मामलों को देखते हुए दिल्ली-एनसीआर के रिहायशी इलाकों से सभी आवारा कुत्तों को हटाकर 8 हफ्ते के अंदर शेल्टर होम में भेजने का आदेश दिया था। कोर्ट ने इस काम में बाधा डालने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की चेतावनी दी थी।
सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश का बड़े पैमाने पर विरोध हुआ था। इसके बाद 13 अगस्त को मुख्य न्यायाधीश बीआर गवई ने कॉन्फ्रेंस ऑफ ह्यूमन राइट्स (इंडिया) एनजीओ की याचिका पर कहा था कि वह व्यक्तिगत रूप से इस मामले को देखेंगे। मामला तीन जजों की विशेष पीठ को सौंप दिया गया था।
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