सुप्रीम कोर्ट ने कुत्तों को वापस छोड़ने पर लगी रोक हटाई, पर जान लें ये नियम
सुप्रीम कोर्ट ने यह भी निर्देश दिया कि बीमार या गंभीर रूप से घायल कुत्तों को कभी नहीं छोड़ा जाएगा। इसके साथ ही, सार्वजनिक स्थानों पर कुत्तों को खाना खिलाने पर भी रोक रहेगी।
दिल्ली में आवारा कुत्तों के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। कोर्ट ने साफ किया कि आवारा कुत्तों को वापस छोड़ने पर लगी रोक हटा दी गई है। अब शेल्टर होम भेजे गए कुत्तों को छोड़ने की अनुमति होगी, लेकिन ऐसा तभी होगा जब उनकी नसबंदी और स्वास्थ्य परीक्षण पूरा हो गया हो।
सुप्रीम कोर्ट ने यह भी निर्देश दिया कि बीमार या गंभीर रूप से घायल कुत्तों को कभी नहीं छोड़ा जाएगा। इसके साथ ही, सार्वजनिक स्थानों पर कुत्तों को खाना खिलाने पर भी रोक रहेगी। कोर्ट ने इस मामले में सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को नोटिस जारी किया है ताकि उन्हें इस फैसले से अवगत कराया जा सके और आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित की जा सके।
कोर्ट ने यह फैसला जानवरों की सुरक्षा और जन स्वास्थ्य, दोनों को ध्यान में रखते हुए लिया है। इससे पहले, आवारा कुत्तों को शेल्टर होम भेजने के बाद उन्हें वापस छोड़ने की अनुमति को लेकर कई बार विवाद हुआ था। अब सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद राज्यों को यह सुनिश्चित करना होगा कि कुत्तों की सुरक्षा के साथ-साथ लोगों की सुरक्षा और स्वच्छता भी बनी रहे।
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