MLA हरमीत सिंह पठानमाजरा को नहीं मिली राहत, जिला अदालत ने खारिज की जमानत याचिका 

विधायक पर आरोप है कि उन्होंने सरकारी नौकरी और योजनाओं का लालच देकर लाखों रुपए वसूले और खुद को तलाकशुदा बताकर एक महिला को धोखा दिया। 

Oct 9, 2025 - 19:34
Oct 9, 2025 - 19:35
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MLA हरमीत सिंह पठानमाजरा को नहीं मिली राहत, जिला अदालत ने खारिज की जमानत याचिका 

पटियाला के सनौर से आम आदमी पार्टी के विधायक हरमीत सिंह पठानमाजरा की परेशानियां बढ़ती हुई नजर आ रही है। जिला अदालत ने हरमीत पठानमाजरा की जमानत याचिका को खारिज कर दिया है, इसके बाद अब उनके पास हाईकोर्ट जाने का विकल्प बचा हुआ है। 

कोर्ट में सरकारी वकीलों ने कहा कि पठानमाजरा करीब 1 महीने से फरार हैं, ऐसे में अगर जमानत दे दी गई तो वो जांच में भी शामिल नहीं होंगे। 

बता दें कि पटियाला के सिविल लाइन थाने में 3 सितंबर को AAP विधायक हरमीत सिंह पठानमाजरा के खिलाफ FIR दर्ज हुई, आरोप है कि उन्होंने सरकारी नौकरी और योजनाओं का लालच देकर लाखों रुपए वसूले और खुद को तलाकशुदा बताकर एक महिला को धोखा दिया। 

पुलिस के मुताबिक, हरियाणा के करनाल जिले के डाबरी गांव में उन्हें गिरफ्तार करने की कोशिश की गई, तो इस दौरान उनके समर्थकों ने पुलिस पर फायरिंग और पथराव किया था जिसके बाद हंगामे के बीच वह पुलिस की गिरफ्त से फरार हो गए थे। इस घटना में एक पुलिसकर्मी भी घायल हो गया था, वहीं इस मामले में पुलिस ने पठानमाजरा के समर्थक को गिरफ्तार कर उसके पास से तीन पिस्टल भी जब्त की थी। 

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