1 जनवरी से पहले नहीं किया ये काम, तो पैन कार्ड हो जाएगा रद्दी
आयकर विभाग ने चेतावनी दी है कि अगर आपने अब तक आपने पैन कार्ड आधार कार्ड से लिंक नहीं किया, तो 1 जनवरी 2026 से आपका पैन कार्ड को निष्क्रिय कर दिया जाएगा।
आयकर विभाग ने चेतावनी दी है कि अगर आपने अब तक आपने पैन कार्ड आधार कार्ड से लिंक नहीं किया, तो 1 जनवरी 2026 से आपका पैन कार्ड को निष्क्रिय कर दिया जाएगा। ऐसे में बैंकिंग और निवेश से जुड़े अधिकांश काम रुक जाएंगे।
पैन कार्ड निष्क्रिय हुआ तो क्या होगा असर ?
पैन कार्ड निष्क्रिय होने का मतलब सिर्फ एक दस्तावेज का रद्द होना नहीं, बल्कि आपकी वित्तीय गतिविधियों का ठप पड़ जाना है। ऐसे में आप इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) फाइल नहीं कर पाएंगे। आपका पुराना टैक्स रिफंड जारी नहीं होगा। आपके वित्तीय लेनदेन पर TDS और TCS की कटौती ऊंची दर पर होगी। बैंक अकाउंट खोलना, शेयर मार्केट में निवेश, म्यूचुअल फंड खरीदना, या बड़ी रकम का लेनदेन करना मुश्किल हो जाएगा। अगर संक्षेप में कहा जाए, तो निष्क्रिय पैन कार्ड आपको बैंकिंग और निवेश व्यवस्था से बाहर कर देगा।
ऐसे चेक करें पैन-आधार लिंक स्टेटस
अगर आपको याद नहीं कि आपका पैन आधार से लिंक है या नहीं, तो इसकी जांच घर बैठे ऑनलाइन की जा सकती है।
ऑनालइन जांच करने के लिए सबसे पहले गूगल पर www.incometax.gov.in पर जाएं।
इसके बाद होमपेज पर “Quick Links” में “Link Aadhaar Status” पर क्लिक करें।
अपना पैन नंबर और आधार नंबर दर्ज करें।
“View Link Aadhaar Status” पर क्लिक करें।
स्क्रीन पर दिख जाएगा कि आपका पैन लिंक है या नहीं।
ऐसे करें पैन कार्ड लिंक
अगर जांच में पता चलता है कि आपका पैन लिंक नहीं है, तो घबराएं नहीं, इसे लिंक करने के लिए अब आपको ₹1,000 का विलंब शुल्क देना होगा।
जानें पूरी प्रक्रिया
आयकर विभाग के पोर्टल पर जाएं और “Link Aadhaar” विकल्प चुनें।
पैन और आधार नंबर दर्ज करें और “Validate” पर क्लिक करें।
e-Pay Tax विकल्प से ₹1,000 का भुगतान करें (Minor Head चुनें)।
भुगतान के बाद, आपके आधार से जुड़े मोबाइल नंबर पर OTP आएगा।
OTP दर्ज करके लिंकिंग रिक्वेस्ट सबमिट करें।
आयकर विभाग आपका डेटा UIDAI आधार कार्ड से वेरिफाई करेगा।
आमतौर पर यह प्रक्रिया कुछ ही घंटों में पूरी हो जाती है, लेकिन एक या दो दिन बाद दोबारा स्टेटस चेक करना बेहतर रहेगा।
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