HC के आदेश पर भी कांग्रेस प्रत्याशी धर्म सिंह छौक्कर ने नहीं किया सरेंडर, कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा
हरियाणा विधानसभा चुनाव से पहले पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट की ओर से कांग्रेस प्रत्याशी धर्म सिंह छौक्कर को सरेंडर करने का आदेश दिए जाने के बावजूद उन्होंने अब तक सरेंडर नहीं किया है।
हरियाणा विधानसभा चुनाव से पहले पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट की ओर से कांग्रेस प्रत्याशी धर्म सिंह छौक्कर को सरेंडर करने का आदेश दिए जाने के बावजूद उन्होंने अब तक सरेंडर नहीं किया है। पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने दो अक्टूबर की शाम तक उन्हें सरेंडर करने को कहा था। हालांकि उन्होंने सरेंडर नहीं किया उन्होंने कहा कि उनका पक्ष कोर्ट के समक्ष उनके वकील रखेंगे।
कांग्रेस प्रत्याशी धर्म सिंह छौक्कर को दो अक्टूबर को शाम छह बजे तक सरेंडर करने, अन्यथा पुलिस द्वारा गिरफ्तार करने के हाईकोर्ट के निर्देश को लेकर के दिनभर चर्चाएं चलती रहीं। दूसरे दलों के चुनाव कार्यालयों में भी इस विषय पर चर्चा चलती रही।
वहीं, छौक्कर दिनभर अपने प्रचार कार्यक्रमों में जुटे रहे। छौक्कर ने बताया कि विरोधी लोग उनके खिलाफ अफवाह फैला रहे है। यह उन्हीं का षडयंत्र है। उनके खिलाफ गैर जमानती वारंट होता तो वह सरेंडर करते। वह न्यायालय का सम्मान करते हैं।
खुद को स्थानीय सामाजिक कार्यकर्ता कहने वाले वीरेंद्र सिंह ने हाईकोर्ट में याचिका डालकर विधायक छौक्कर के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी होने के बावजूद प्रवर्तन निदेशालय व पुलिस पर इसे गिरफ्तार नहीं करने के आरोप लगाए थे। बता दें कि धर्म सिंह छौक्कर के खिलाफ दाखिल याचिका पर हाईकोर्ट ने आज सभी पक्षों को सुनने के बाद अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है। याचिकाकर्ता वीरेंद्र सिंह के वकील ने हाईकोर्ट को बताया की कोर्ट के आदेशों के बावजूद अभी तक छौक्कर को गिरफ्तार नहीं किया गया है।
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