बिजली बिल के बकायेदारों पर मेहरबान सरकार, सरचार्ज से माफी के साथ मिलेगी 5 फीसदी की छूट

Aug 1, 2024 - 13:14
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बिजली बिल के बकायेदारों पर मेहरबान सरकार, सरचार्ज से माफी के साथ मिलेगी 5 फीसदी की छूट
बिजली बिल के बकायेदारों पर मेहरबान सरकार, सरचार्ज से माफी के साथ मिलेगी 5 फीसदी की छूट

सज्ज्न कुमार, चंडीगढ़:

हरियाणा सरकार प्रदेश में बिजली के डिफाल्टर्स से बकाया वसूल करने के लिए राज्य सरकार सरचार्ड माफी योजना लेकर आई है। इस स्कीम के तहत अगर डिफाल्टर एक बार में बकाया बिल भर देता है तो सरकार उसे 5 फीसदी की छूट देगी। उपभोक्ता बिना ब्याज के बिलों का 30 अगस्त 2024 तक भुगतान कर सकते हैं।

राज्य में लाखों ऐसे डिफाल्टर हैं, जिन्होंने करोड़ों रुपए की बिजली इस्तेमाल तो कर ली, लेकिन बिल नहीं भरा। हरियाणा के दोनों निगमों के घरेलू उपभोक्ताओं का कुल 5064 करोड़ रुपए बकाया है। सरचार्ज माफी योजना का लाभ केवल घरेलू कैटेगरी के उपभोक्ताओं को मिलेगा। इस स्कीम के तहत ग्रामीण और शहरी इलाके में रहने वाले वे सभी उपभोक्ता आएंगे, जिनके कनेक्शन या तो अभी चल रहे हैं या डिस्कनेक्ट हो चुके हैं।

बिल नहीं भरने वालों को राहत

उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम ने योजना के बारे में सर्कुलर जारी किया है, जिसमें बताया गया है कि इस स्कीम के अंतर्गत उन उपभोक्ताओं को कवर किया गया है, जो 31 दिसंबर 2023 तक डिफॉल्टरों की सूची में शामिल थे। अभी तक जिन्होंने बिल नहीं भरा इस स्कीम में उन डिफाल्टरों को राहत दी गई है। लेकिन नोटिफिकेशन की तारीख तक जितना सरचार्ज होगा उसे फ्रीज कर दिया जाएगा।

31 अगस्त तक लागू रहेगी योजना 

बिजली उपभोक्ताओं को नोटिफिकेशन की डेट तक एक बार में बिल देने के लिए मासिक या द्विमासिक भुगतान करने का विकल्प दिया गया है। यह योजना 31 अगस्त तक प्रभावी रहेगी। विभाग के एक अधिकारी ने बताया कि डेट को आगे बढ़ाने पर फैसला केवल सरकार ही ले सकती है।

उपभोक्ता होगा स्कीम से होगा बाहर

इस स्कीम में भाग लेने का इच्छुक उपभोक्ता यदि किस्तों में भुगतान करने में विफल रहता है या फिर 6 महीने, 3 महीने, 2 महीने चालू बिलों के भुगतान करने से चूक जाता है, तो उससे पूरी सरचार्ज राशि वसूल की जाएगी। उसे योजना से बाहर माना जाएगा।

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