चुनाव आयोग ने हरियाणा में एग्जिट पोल  पर लगाई रोक, जाने कब से कर सकेंगे प्रकाशन 

आगामी हरियाणा विधनासभा चुनावों को देखते हुए चुनाव आयोग ने हरियाणा में एक निश्चित समय के लिए एग्जित पोल के प्रकाशन पर रोक लगा दी है।

Sep 5, 2024 - 11:38
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चुनाव आयोग ने हरियाणा में एग्जिट पोल  पर लगाई रोक, जाने कब से कर सकेंगे प्रकाशन 

आगामी हरियाणा विधनासभा चुनावों को देखते हुए चुनाव आयोग ने हरियाणा में एक निश्चित समय के लिए एग्जित पोल के प्रकाशन पर रोक लगा दी है। इस संबंध में एक अधिसूचना भी जारी की गई है।

जाने कब से कब तक लगी एग्जिट पोल पर रोक 

अधिसूचना में, ECI ने कहा कि बुधवार 18 सितंबर को सुबह 7 बजे से शनिवार, 5 अक्टूबर को शाम 6:30 बजे तक प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया या किसी अन्य तरीके से प्रसार के माध्यम से चुनावों के संबंध में एग्जिट पोल के किसी भी प्रकाशन पर रोक लगाई गई है।

नोटिस में आगे उल्लेख किया गया है कि मतदान के समापन के लिए निर्धारित समय के साथ समाप्त होने वाले 48 घंटों के दौरान किसी भी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में किसी भी जनमत सर्वेक्षण या किसी अन्य मतदान सर्वेक्षण के परिणामों सहित किसी भी चुनावी मामले का प्रदर्शन प्रतिबंधित रहेगा। हरियाणा में 90 सदस्यीय विधानसभा के लिए मतदान 5 अक्टूबर को होगा, नामांकन दाखिल करने की अंतिम तिथि 12 सितंबर है।

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