Delhi : राउज एवेन्यू कोर्ट से पूर्व कांग्रेस नेता सज्जन कुमार को बड़ी राहत, 1984 सिख दंगा मामले में हुए बरी
दिल्ली की एक कोर्ट ने 1984 के सिख दंगों से जुड़े विकासपुरी हिंसा मामले में सज्जन कुमार को बरी कर दिया है। इस घटना में दो लोगों की मौत हुई थी, और सज्जन कुमार ने खुद को बेगुनाह बताया था।
दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने 1984 के सिख विरोधी दंगों से जुड़े जनकपुरी–विकासपुरी हिंसा मामले में पूर्व कांग्रेस नेता सज्जन कुमार को बरी कर दिया है। इस मामले में दो लोगों की मौत हुई थी। अदालत ने सभी पक्षों की दलीलें सुनने और उपलब्ध साक्ष्यों का मूल्यांकन करने के बाद यह फैसला सुनाया।
दंगो में नहीं रही भूमिका
अपने बचाव में सज्जन कुमार ने अदालत को बताया कि वह पूरी तरह निर्दोष हैं और दंगों से जुड़ी किसी भी घटना में उनकी कोई भूमिका नहीं रही। उन्होंने कहा कि अभियोजन पक्ष उनके खिलाफ ठोस और विश्वसनीय सबूत पेश करने में असफल रहा है। अदालत ने साक्ष्यों की कमी को ध्यान में रखते हुए उन्हें आरोपों से मुक्त कर दिया।
क्या है मामला ?
यह मामला 1 नवंबर 1984 को जनकपुरी इलाके में हुई हिंसा से संबंधित है, जिसमें दो सिख नागरिकों - सोहन सिंह और उनके दामाद अवतार सिंह - की हत्या कर दी गई थी। वहीं दूसरा मामला 2 नवंबर 1984 को विकासपुरी थाना क्षेत्र में गुरचरण सिंह को जिंदा जलाए जाने की घटना से जुड़ा था।
गौरतलब है कि 7 जुलाई को बयान दर्ज कराते समय पूर्व कांग्रेस सांसद सज्जन कुमार ने अपने ऊपर लगे सभी आरोपों को सिरे से खारिज किया था। उन्होंने अदालत में कहा था कि घटना के समय वह मौके पर मौजूद नहीं थे और उन्हें राजनीतिक दुर्भावना के तहत झूठा फंसाया गया है। अदालत ने मामले में पेश साक्ष्यों और गवाहियों के आधार पर सज्जन कुमार को संदेह का लाभ देते हुए बरी करने का आदेश दिया।
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