PM-CM की गिरफ्तारी से जुड़े बिल पर विपक्ष का हंगामा, अमित शाह ने पेश किया बिल
केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने लोकसभा में सोमवार को तीन अहम विधेयक पेश किए, संविधान (130वां संशोधन) विधेयक, 2025, केंद्र शासित प्रदेश सरकार (संशोधन) विधेयक, 2025 और जम्मू-कश्मीर पुनर्गठन (संशोधन) विधेयक, 2025
केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने लोकसभा में सोमवार को तीन अहम विधेयक पेश किए, संविधान (130वां संशोधन) विधेयक, 2025, केंद्र शासित प्रदेश सरकार (संशोधन) विधेयक, 2025 और जम्मू-कश्मीर पुनर्गठन (संशोधन) विधेयक, 2025। इन विधेयकों को लेकर सदन में जोरदार हंगामा देखने को मिला।
केंद्र शासित प्रदेश सरकार (संशोधन) विधेयक, 2025
इसके उद्देश्यों और कारणों के विवरण में बताया गया है कि केंद्र शासित प्रदेश अधिनियम, 1963 में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है, जिसके तहत मुख्यमंत्री या मंत्री को गंभीर आपराधिक आरोपों में गिरफ्तारी और हिरासत की स्थिति में पद से हटाया जा सके। इस कमी को दूर करने के लिए कानून की धारा 45 में संशोधन का प्रस्ताव रखा गया है।
संविधान (130वां संशोधन) विधेयक, 2025 इसी तरह, इस संशोधन का मकसद संविधान में प्रावधान जोड़ना है ताकि प्रधानमंत्री, केंद्रीय मंत्री, राज्यों के मुख्यमंत्री और मंत्रियों के खिलाफ गंभीर आरोपों में गिरफ्तारी और हिरासत की स्थिति में पद से हटाने की प्रक्रिया स्पष्ट हो। प्रस्तावित संशोधन के अनुसार, यदि कोई मंत्री—चाहे प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री या अन्य मंत्री—ऐसे अपराध में दोषी ठहराया जाता है जिसमें पांच साल या उससे अधिक की सजा का प्रावधान है और लगातार 30 दिनों तक हिरासत में रहता है, तो उसे पद से हटाया जा सकेगा।
जम्मू-कश्मीर पुनर्गठन (संशोधन) विधेयक, 2025
इसके साथ ही गृह मंत्री ने जम्मू-कश्मीर से संबंधित संशोधन विधेयक भी पेश किया।तीनों विधेयकों का AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने जोरदार विरोध किया। उनके अनुसार, इन प्रस्तावित प्रावधानों से लोकतांत्रिक ढांचे पर असर पड़ सकता है।
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