पंजाब में लगी पूरी तरह पाबंदी! जारी हुए ये सख्त आदेश
जिला मजिस्ट्रेट द्वारा जारी इन आदेशों के अनुसार किसी भी व्यक्ति, व्यापारी आदि को आवश्यक वस्तुओं का भंडारण करने की अनुमति नहीं है, जिसमें खाद्यान्न, पशु चारा, दूध और डेयरी उत्पाद, पेट्रोल, डीजल, दवाइयां आदि शामिल हैं

जनहित की रक्षा तथा आवश्यक वस्तुओं की निर्बाध उपलब्धता बनाए रखने के लिए जिला मजिस्ट्रेट फिरोजपुर दीपशिखा शर्मा ने आवश्यक वस्तुओं की जमाखोरी, भंडारण पर रोक लगाने के लिए विशेष आदेश जारी किए हैं। उन्होंने कहा कि ऐसी जमाखोरी और कालाबाजारी करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।
जिला मजिस्ट्रेट द्वारा जारी इन आदेशों के अनुसार किसी भी व्यक्ति, व्यापारी आदि को आवश्यक वस्तुओं का भंडारण करने की अनुमति नहीं है, जिसमें खाद्यान्न, पशु चारा, दूध और डेयरी उत्पाद, पेट्रोल, डीजल, दवाइयां आदि शामिल हैं। उन्होंने कहा कि उनके संज्ञान में आया है कि कुछ स्टॉकिस्ट व्यापारी खाद्यान्न, पेट्रोल, डीजल, चारा और अन्य आवश्यक वस्तुओं की जमाखोरी कर रहे हैं, जिससे अनैतिक व्यवहार और मूल्य वृद्धि, कालाबाजारी और आपूर्ति की कमी का डर पैदा हो रहा है, जिसका आम आदमी, विशेषकर समाज के कमजोर वर्गों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है।
यह आदेश जनहित की रक्षा तथा आवश्यक वस्तुओं की निर्बाध उपलब्धता बनाए रखने के लिए जारी किए गए हैं। उन्होंने कालाबाजारी करने वालों को चेतावनी देते हुए कहा कि यदि कोई दोषी पाया गया तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। डिप्टी कमिश्नर ने जिले के नागरिकों से संयम तथा सोच-समझकर खरीदारी करने की अपील की। उन्होंने कहा कि कोई भी व्यक्ति घबराकर खरीदारी न करे। उन्होंने कहा कि पंजाब सरकार के निर्देशानुसार जिला प्रशासन किसी भी प्रकार की आपात स्थिति या आकस्मिक स्थिति का सामना करने के लिए लोगों के साथ खड़ा है। उन्होंने कहा कि लोगों को किसी भी प्रकार से डरने या घबराने की जरूरत नहीं है।
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