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सत्य निकेतन PG हादसे के आरोपी सुधांशु और शुभम त्यागी को 12 दिन की न्यायिक हिरासत, पुलिस कर रही जांंच

दिल्ली के सत्य निकेतन(Satya Niketan) इलाके में 6 सितंबर को पांच मंजिला पीजी इमारत गिरने के मामले में अदालत ने आरोपी सुधांशु और शुभम त्यागी को 12 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। पटियाला हाउस कोर्ट में हुई सुनवाई के दौरान यह आदेश दिया गया। दिल्ली पुलिस के मुताबिक, दोनों आरोपी उसी इमारत में पीजी का संचालन कर रहे थे।

पुलिस अब मामले की जांच के तहत दोनों आरोपियों से पूछताछ करेगी। हादसे के बाद इमारत की सुरक्षा और पीजी में रहने वाले लोगों की सुरक्षा को लेकर भी कई सवाल खड़े हुए हैं।

2,250 PG का हुआ सर्वे

हादसे के बाद दिल्ली में पीजी इमारतों की स्थिति जानने के लिए बड़े स्तर पर सर्वे कराया गया। इस दौरान करीब 2,250 पीजी का निरीक्षण किया गया। जांच में 138 इमारतों में मरम्मत की जरूरत सामने आई।

सर्वे के मुताबिक, दक्षिणी जोन में सबसे ज्यादा 90 पीजी ऐसी मिलीं, जहां मरम्मत की आवश्यकता है। इन पीजी में करीब 47 हजार लोग रहते हैं। वहीं, चार इमारतों को सुरक्षा के लिहाज से खतरनाक घोषित किया गया है।

हाईकोर्ट ने सुरक्षा ऑडिट के दिए थे निर्देश

सत्य निकेतन में इमारत गिरने की घटना के बाद दिल्ली हाईकोर्ट ने भी मामले को गंभीरता से लिया था। अदालत ने एमसीडी को एक सप्ताह के भीतर पीजी इमारतों का सुरक्षा ऑडिट कराने का निर्देश दिया था।

इसके साथ ही हाईकोर्ट ने एमसीडी से यह जानकारी भी मांगी थी कि दिल्ली में पीजी और ऐसे आवासीय परिसरों के संचालन के लिए कौन-कौन से नियम लागू हैं और उन्हें संचालित करने की जिम्मेदारी किस नियामक व्यवस्था के तहत आती है। इस हादसे के बाद पीजी इमारतों की सुरक्षा व्यवस्था और नियमों के पालन को लेकर प्रशासन की निगरानी पर भी ध्यान बढ़ गया है।

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