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24 अगस्त से लागू होंगे नए नियम, 9 SIM की सीमा पार होने पर नहीं मिलेगा 10वां SIM

टेलीकॉम विभाग (DoT) ने टेलीकॉम कंपनियों को निर्देश दिया है कि वे उस नियम को सख्ती से लागू करें जिसके तहत किसी ऐसे सब्सक्राइबर को नया मोबाइल कनेक्शन जारी नहीं किया जा सकता जिसके पास पहले से ही नौ सिम कार्ड हैं।

सर्कुलर में कहा गया है, “24 अगस्त 2026 से, TSP ऐसे हर सब्सक्राइबर की पहचान करने के लिए ज़रूरी तकनीकी और संगठनात्मक उपाय करेंगे जो तय सीमा से ज़्यादा मोबाइल कनेक्शन लेना चाहता है। वे उसे सूचित करेंगे कि उसके पास पहले से ही एक व्यक्ति के लिए अनुमत अधिकतम संख्या में मोबाइल कनेक्शन हैं और इसलिए, उसे नया मोबाइल कनेक्शन नहीं दिया जा सकता है।”

24 अगस्त से लागू होंगे नए नियम

DoT ने टेलीकॉम ऑपरेटरों की ऐसे सब्सक्राइबरों की पहचान करने में मदद के लिए एक सिस्टम भी बनाया है। 23 अगस्त से, जिन सब्सक्राइबरों ने अपने नाम पर मोबाइल कनेक्शन की तय सीमा पूरी कर ली है, उनकी फोटो की एक प्रतिनिधि छवि DIP पर उपलब्ध होगी।

DIP विभिन्न टेलीकॉम कंपनियों द्वारा दी गई सब्सक्राइबर जानकारी का उपयोग करता है। यह जानकारी टेलीकॉम कंपनियों के लिए उन सब्सक्राइबरों की पहचान करने के लिए उपलब्ध है जिन्होंने पहले ही 9 सिम कार्ड की अधिकतम सीमा पूरी कर ली है।

सर्कुलर में कहा गया है, “जब तक टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर द्वारा ऐसे उपाय लागू नहीं किए जाते, तब तक कस्टमर एप्लीकेशन फॉर्म (CAF) की शर्तों के अनुसार, तय सीमा से ज़्यादा एक्टिवेट किए गए किसी भी मोबाइल कनेक्शन को तुरंत सस्पेंड कर दिया जाएगा, जब तक कि मोबाइल कनेक्शन की अनुमत सीमा पार करने के मुद्दे का समाधान नहीं हो जाता।”

9 अगस्त 2012 को जारी मौजूदा निर्देशों के तहत, एक व्यक्ति देश भर में सभी टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर और सभी लाइसेंस प्राप्त सर्विस क्षेत्रों में अधिकतम नौ मोबाइल कनेक्शन ले सकता है। हालाँकि, कुछ क्षेत्रों में यह सीमा कम है। जम्मू-कश्मीर, असम और पूर्वोत्तर (North-East) में सब्सक्राइबर अधिकतम छह मोबाइल कनेक्शन ले सकते हैं। सरकार इस अधिकतम सीमा को सख्ती से लागू करना चाहती है।

 

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