महाराष्ट्र खाद्य एवं औषधि प्रशासन (FDA) ने सरोगेट उत्पादों के प्रचार को लेकर अपना रुख सख्त कर लिया है। FDA कमिश्नर तुकाराम मुंढे ने कहा है कि किसी विज्ञापन में नियमों का उल्लंघन पाए जाने पर केवल कंपनी ही नहीं, बल्कि प्रचार और विज्ञापन की पूरी प्रक्रिया में शामिल लोगों की भी जवाबदेही तय की जाएगी। FDA प्रमुख मुंढे ने कहा, “पूरी शृंखला में हर कोई जिम्मेदार है। यह सब पर लागू होता है।” उन्होंने स्पष्ट किया कि विज्ञापन से जुड़े नियम सभी के लिए समान हैं और नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।
शाहरुख, अजय और टाइगर को नोटिस के बाद मामला गरमाया
FDA की कार्रवाई ऐसे समय में सामने आई है, जब विभाग ने बॉलीवुड अभिनेता शाहरुख खान, अजय देवगन और टाइगर श्रॉफ को विमल इलायची के विज्ञापन में ब्रांड एंडोर्सर के तौर पर शामिल होने को लेकर कारण बताओ नोटिस जारी किए हैं। FDA इस विज्ञापन की जांच इस आशंका के आधार पर कर रहा है कि यह प्रतिबंधित पान मसाला या तंबाकू उत्पाद का अप्रत्यक्ष प्रचार हो सकता है। मुंढे के मुताबिक, कंपनी के अतीत में गुटखा बेचने से जुड़े रिकॉर्ड को भी जांच के दौरान ध्यान में रखा जा रहा है।
2018 के नियमों का दिया हवाला
FDA कमिश्नर ने कहा कि मामला खाद्य सुरक्षा और मानक विनियमों के तहत विज्ञापन और भ्रामक दावों से जुड़े प्रावधानों के पालन का है। ये विनियम 2018 में बनाए गए थे और 1 जुलाई 2019 से लागू हुए। उन्होंने कहा कि किसी उत्पाद का प्रचार करने वाले व्यक्ति को भी FSSAI के विज्ञापन और दावों से संबंधित नियमों का पालन करना होगा। नियमों का उल्लंघन मिलने पर संबंधित लोगों को नोटिस जारी कर उनसे जवाब मांगा जाएगा। मुंढे ने यह भी कहा कि किसी उत्पाद के बारे में ऐसा दावा करना, बताना या संकेत देना जो सत्य नहीं है, नियमों के खिलाफ है। यह प्रस्तुति चाहे प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, सोशल मीडिया या किसी अन्य माध्यम से की गई हो, नियम सभी पर समान रूप से लागू होंगे।
खाद्य प्रतिष्ठानों पर भी जारी है कार्रवाई
महाराष्ट्र FDA खाद्य सुरक्षा और स्वच्छता नियमों के उल्लंघन के खिलाफ राज्यभर में कार्रवाई कर रहा है। विभाग ने क्विक-कॉमर्स से जुड़े प्रतिष्ठानों के अलावा होटल, रेस्तरां, भोजनालयों और ऑनलाइन खाद्य प्लेटफॉर्म से जुड़े व्यवसायों की भी जांच की है। इसी अभियान के दौरान चेंबूर स्थित पार्ले एग्रो के गोदाम में फ्रूटी, ऐपी और एप्पल फिज के एक्सपायर्ड स्टॉक मिलने के बाद उसका लाइसेंस निलंबित किया गया था। इसके अलावा FDA ने ब्लिंकइट, जेप्टो और इंस्टामार्ट से जुड़े कई खाद्य व्यवसायों के लाइसेंस भी खाद्य सुरक्षा और स्वच्छता संबंधी उल्लंघनों के आधार पर निलंबित किए हैं।
Read More
कुलगाम में CRPF के बंकर वाहन से टकराया ट्रक, 5 जवान हुए घायल

