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वाराणसी एयरपोर्ट पर चेकिंग के दौरान चली गोली, आखिर विमान में हथियार ले जाने के क्या हैं नियम?

वाराणसी(Varanasi Airport) के लाल बहादुर शास्त्री अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट पर लाइसेंसी पिस्टल से अचानक गोली चलने के मामले में पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पुलिस के मुताबिक, मामले में एफआईआर संख्या 259/2026 के तहत BNS की धारा 125(ए), (बी) में कार्रवाई की जा रही है। कमलेश राय को हिरासत में लेकर पूछताछ भी की जा रही है।

जानकारी के मुताबिक, आजमगढ़ निवासी कमलेश राय अपनी पत्नी के साथ वाराणसी से मुंबई जाने वाली एयर इंडिया एक्सप्रेस की फ्लाइट से सफर करने पहुंचे थे। उनके पास लाइसेंसी पिस्टल थी और इसकी जानकारी पहले ही एयरपोर्ट अथॉरिटी को दी गई थी। हथियार और बैगेज की निर्धारित प्रक्रिया के तहत जांच और दस्तावेजीकरण किया जा रहा था तभी गोली चल गई।

पिस्टल में मौजूद था एक राउंड

प्रारंभिक जानकारी के मुताबिक, पिस्टल की मैगजीन निकालने के बाद हथियार की जानकारी और राउंड की संख्या दर्ज की जा रही थी। इसी दौरान पिस्टल के चैंबर में मौजूद एक राउंड के कारण अचानक फायर हो गया। बताया गया है कि हथियार को कॉक या हैमर की स्थिति में लाते समय ट्रिगर दब गया। गोली किस तरह चली और हथियार पूरी तरह अनलोड क्यों नहीं था, इसकी जांच पुलिस कर रही है।

फ्लाइट में हथियार ले जाने के क्या हैं नियम ?

लाइसेंसी हथियार होने का मतलब यह नहीं है कि उसे यात्री अपने केबिन या सामान्य बैगेज में लेकर विमान में जा सकता है। एयरपोर्ट पर हथियार के लिए अलग प्रक्रिया और सुरक्षा जांच होती है। एयरपोर्ट अधिकारियों के मुताबिक, हथियार को अनलोड रखना, कारतूस को अलग रखना, जरूरी दस्तावेज देना और निर्धारित तरीके से पैक कराना होता है।

हथियार और गोला-बारूद को यात्री केबिन में ले जाने की अनुमति नहीं होती। भारतीय विमानन नियमों में हथियार और गोला-बारूद को प्रतिबंधित/नियंत्रित वस्तुओं की श्रेणी में रखा गया है और इनके हवाई परिवहन के लिए निर्धारित नियम लागू होते हैं।

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