पंजाब सरकार ने राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (NFSA)-2013 और स्मार्ट राशन कार्ड योजना के तहत नए राशन कार्ड जारी करने तथा मौजूदा कार्डों में नए सदस्यों के नाम जोड़ने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। इच्छुक और पात्र लाभार्थी 22 जुलाई से 11 अगस्त तक ऑनलाइन या ऑफलाइन माध्यम से आवेदन जमा कर सकते हैं।
वेबसाइट से डाउनलोड करें आवेदन फॉर्म
विभाग ने बताया कि आवेदन फॉर्म विभागीय वेबसाइट से डाउनलोड किए जा सकते हैं। आवेदन भरने से पहले सभी निर्देशों को ध्यान से पढ़ें और जरूरी दस्तावेज अटैच करें, ताकि आवेदन प्रक्रिया में किसी तरह की परेशानी न हो।
आवेदन के दो विकल्प
ऑनलाइन आवेदन के लिए लाभार्थियों के पास दो विकल्प उपलब्ध हैं। वे अपने नजदीकी सेवा केंद्र या कॉमन सर्विस सेंटर (CSC) के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं, जिसके लिए 100 रुपये प्रोसेसिंग शुल्क निर्धारित किया गया है। इसके अलावा आवेदक खुद राज्य सरकार के e-RCMS पोर्टल पर जाकर भी आवेदन कर सकते हैं। इस विकल्प में किसी तरह का प्रोसेसिंग फीस नहीं लिया जाएगा।
ऑफलाइन आवेदन भी किए जा सकेंगे
जो लोग ऑफलाइन आवेदन करना चाहते हैं, वे निर्धारित आवेदन पत्र, जरूरी दस्तावेज और 100 रुपये शुल्क के साथ जिला नियंत्रक, खाद्य, सिविल सप्लाई एवं उपभोक्ता मामले कार्यालय, लुधियाना नगर निगम भवन, तीसरी मंजिल, जोन-डी, सराभा नगर में आवेदन जमा कर सकते हैं। विभाग के अनुसार, ऑनलाइन आवेदन जमा होने के बाद आवेदक के पंजीकृत मोबाइल नंबर पर SMS के माध्यम से आवेदन प्राप्त होने की पुष्टि और रसीद नंबर भेजा जाएगा।
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