मध्य प्रदेश में समान नागरिक संहिता (यूसीसी) लागू करने की मांग तेज हो गई है। सरकार विशेष कैबिनेट बैठक में UCC के प्रस्तावित ड्राफ्ट को मंजूरी के लिए पेश करेगी। मसौदे में विवाह, तलाक, उत्तराधिकार, लिव-इन रिलेशनशिप और बच्चों के अधिकारों से जुड़े कई महत्वपूर्ण प्रावधान शामिल किए गए हैं। अगर कैबिनेट से मंजूरी मिलती है, तो राज्य में इन नियमों को लागू करने की दिशा में अगला कदम उठाया जाएगा।
बच्चों के अधिकारों को लेकर नए प्रावधान
प्रस्तावित ड्राफ्ट के अनुसार, कानून से ‘अवैध संतान’ शब्द हटाने का प्रस्ताव है। इसके तहत विवाह से बाहर जन्मे बच्चों के साथ-साथ सरोगेसी और असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी (ART) के जरिए जन्म लेने वाले बच्चों को भी समान कानूनी अधिकार दिए जाएंगे। इसके अलावा, अगर विवाह के दौरान पति किसी दूसरी महिला को गर्भवती कर देता है, तो पत्नी को वैधानिक रूप से विवाह समाप्त करने का अधिकार देने का भी प्रस्ताव रखा गया है।
विवाह और तलाक के लिए एक समान नियम
ड्राफ्ट में सभी समुदायों के लिए एक समय में केवल एक विवाह को ही मान्यता देने का प्रावधान है। बहुविवाह पर रोक लगाने का प्रस्ताव किया गया है। साथ ही, विवाह और तलाक दोनों का पंजीकरण अनिवार्य होगा, हालांकि केवल पंजीकरण न होने से विवाह अमान्य नहीं माना जाएगा। यदि रजिस्ट्रार किसी आवेदन को अस्वीकार करता है तो उसे लिखित कारण बताना होगा और संबंधित पक्ष को अपील करने का अधिकार भी मिलेगा। मसौदे में यह भी प्रस्तावित है कि मौखिक तलाक, सामाजिक पंचायतों या अन्य गैर-कानूनी तरीकों से विवाह समाप्त नहीं माना जाएगा।
लिव-इन रिलेशनशिप के लिए पंजीकरण जरूरी
यूसीसी के मसौदे में लिव-इन रिलेशनशिप को भी कानूनी दायरे में लाने का प्रस्ताव है। साथ रहने वाले जोड़ों को एक महीने के भीतर अपना पंजीकरण कराना होगा। निर्धारित समय में जानकारी नहीं देने पर छह महीने तक की जेल और 25 हजार रुपये तक जुर्माने का प्रावधान रखा गया है। लिव-इन संबंध के लिए दोनों पक्षों की न्यूनतम आयु 18 वर्ष निर्धारित की गई है। पंजीकरण न कराने पर तीन महीने तक की जेल या 10 हजार रुपये तक जुर्माना लगाया जा सकता है। वहीं गलत जानकारी देने या तथ्य छिपाने पर तीन महीने तक की सजा और 25 हजार रुपये तक जुर्माने का प्रस्ताव है।
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