भारत निर्वाचन आयोग (ईसीआई) ने शुक्रवार को घोषणा की कि आगामी आम चुनाव और इस महीने होने वाले उपचुनावों के दौरान सभी कर्मचारियों को मतदान के दिन सवैतनिक अवकाश मिलेगा। यह आदेश उन सभी कर्मचारियों पर लागू होगा जो किसी भी व्यापार, व्यवसाय या औद्योगिक संस्थान में काम करते हैं। इसमें दिहाड़ी और अस्थायी कर्मचारी भी शामिल हैं।
कानूनी आधार और वेतन सुरक्षा
चुनाव आयोग ने अपने प्रेस नोट में लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 135बी का हवाला देते हुए बताया कि मतदान का अधिकार रखने वाले किसी भी कर्मचारी को मतदान के दिन छुट्टी दी जाएगी। इस छुट्टी के दौरान कर्मचारी के वेतन में किसी भी तरह की कटौती नहीं की जा सकती।
कौन-कौन से राज्यों में लागू होगा आदेश
यह आदेश असम, केरल, पुडुचेरी, तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल के विधानसभा चुनावों पर लागू होगा। इसके अलावा, गोवा, गुजरात, कर्नाटक, महाराष्ट्र, नागालैंड और त्रिपुरा की आठ विधानसभा सीटों पर होने वाले उपचुनावों में भी यही नियम लागू रहेगा। चुनाव आयोग ने स्पष्ट किया कि नियमों का उल्लंघन करने वाले नियोक्ताओं पर जुर्माना लगाया जाएगा।
मतदान की तारीखें और नतीजे
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असम, केरल, पुडुचेरी, गोवा, कर्नाटक, नागालैंड और त्रिपुरा में मतदान 9 अप्रैल 2026 को होगा।
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तमिलनाडु, गुजरात और महाराष्ट्र में मतदान 23 अप्रैल 2026 को होगा।
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पश्चिम बंगाल में मतदान दो चरणों में 23 और 29 अप्रैल 2026 को होगा।
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सभी राज्यों और सीटों के नतीजे 4 मई 2026 को घोषित किए जाएंगे।
बाहरी कर्मचारियों के लिए व्यवस्था
चुनाव आयोग ने यह भी स्पष्ट किया कि यदि कोई कर्मचारी अपने चुनाव क्षेत्र से बाहर काम करता है, तो उसे भी मतदान के लिए पेड छुट्टी मिलेगी, बशर्ते वह अपने निर्वाचन क्षेत्र में मतदाता के रूप में पंजीकृत हो।
राज्य सरकारों को आदेश
ईसीआई ने सभी राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों की सरकारों को निर्देश दिए हैं कि यह आदेश सख्ती से लागू किया जाए। संबंधित अधिकारियों को आवश्यक निर्देश जारी कर दिए गए हैं ताकि सभी मतदाता बिना किसी असुविधा के अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकें।
इस आदेश से कर्मचारियों को अपने मताधिकार का उपयोग करने में सुविधा मिलेगी और मतदान प्रक्रिया अधिक सुचारू एवं पारदर्शी बनेगी। चुनाव आयोग ने यह कदम लोकतंत्र की मजबूती और सभी नागरिकों के मतदान अधिकार सुनिश्चित करने के उद्देश्य से उठाया है।
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