फ्लाइट और एयरपोर्ट पर गलत व्यवहार करने वाले यात्रियों के खिलाफ अब सख्त कार्रवाई की तैयारी है। नागर विमानन महानिदेशालय (DGCA) ने नए नियमों का ड्राफ्ट जारी कर एयरलाइंस और संबंधित पक्षों से सुझाव मांगे हैं। सुझाव मिलने के बाद नियमों को अंतिम रूप देकर लागू किया जाएगा।
DGCA ने साफ कहा है कि विमान और एयरपोर्ट प्रदर्शन या हंगामे की जगह नहीं हैं। यात्रियों की सुरक्षा और उड़ान व्यवस्था में बाधा डालने वाले किसी भी व्यवहार को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।
इन हरकतों पर होगी कार्रवाई
ड्राफ्ट के अनुसार, नशे में हंगामा करना, धूम्रपान करना, पायलट या केबिन क्रू के निर्देशों का पालन न करना, गाली-गलौज, मारपीट, इमरजेंसी गेट से छेड़छाड़, नारेबाजी या विरोध प्रदर्शन जैसी गतिविधियां गंभीर अपराध मानी जाएंगी। ऐसे मामलों में यात्री को तुरंत फ्लाइट से उतारा जा सकता है और जरूरत पड़ने पर पुलिस कार्रवाई भी हो सकती है।
‘नो-फ्लाई लिस्ट’ में नाम हो सकता है शामिल
गंभीर मामलों में यात्रियों को कुछ महीनों से लेकर कई साल तक उड़ान भरने से प्रतिबंधित किया जा सकता है। उनका नाम “नो-फ्लाई लिस्ट” में डाला जाएगा, ताकि वे किसी दूसरी एयरलाइन से टिकट लेकर भी बच न सकें। कम से कम 30 दिन के बैन का भी प्रस्ताव है। हालांकि यह सूची सार्वजनिक नहीं होगी, बल्कि एयरलाइंस और संबंधित एजेंसियों के बीच साझा की जाएगी। DGCA ने स्पष्ट किया है कि फिलहाल ये नियम ड्राफ्ट चरण में हैं। सभी सुझावों पर विचार करने के बाद ही अंतिम नियम लागू किए जाएंगे।
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