चंडीगढ़ मेयर चुनाव रखेगा लोकसभा चुनाव की नींव, राघव चड्ढा का बड़ा बयान

आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सदस्य राघव चड्ढा ने मंगलवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस में दावा किया कि चंडीगढ़ मेयर का चुनाव इंडिया अलायंस (INDIA) का पहला चुनाव है। यह गठबंधन की बीजेपी से पहली भिड़ंत भी होगी। इस चुनाव में भारत गठबंधन की जीत तय है। यह 2024 के लोकसभा चुनाव की दिशा तय करेगा।… Continue reading चंडीगढ़ मेयर चुनाव रखेगा लोकसभा चुनाव की नींव, राघव चड्ढा का बड़ा बयान

Raghav Chadha को खाली नहीं करना पड़ेगा बंगला; अदालत ने दी राहत

दिल्ली उच्च न्यायालय ने मंगलवार को आम आदमी पार्टी (आप) के राज्यसभा सदस्य राघव चड्ढा को अपने सरकारी बंगले में रहने की मंजूरी दे दी। इसी के साथ अदालत ने उन्हें दिल्ली के अहम हिस्से में आवंटित बंगले को खाली करने के निचली अदालत के फैसले को रद्द कर दिया।

निचली अदालत के फैसले से राघव चड्ढा से बंगला खाली कराने का रास्ता साफ हो गया था।

न्यायमूर्ति अनूप जयराम भंभानी ने ‘आप’ नेता की अपील पर आदेश पारित करते हुए कहा कि 18 अप्रैल को निचली अदालत ने राज्यसभा सचिवालय को निर्देश दिया था कि वह चड्ढा से बंगला खाली नहीं कराए और यह रुख बहाल किया जाता है एवं यह तब तक प्रभावी रहेगा जब तक निचली अदालत अंतरिम राहत के उनके आवेदन पर फैसला नहीं करती। विस्तृत आदेश की प्रतीक्षा है।

चड्ढा ने निचली अदालत के पांच अक्टूबर के आदेश को चुनौती दी थी जिसने अप्रैल के अपने अंतरिम आदेश को रद्द कर दिया था।

अदालत ने अपने नवीनतम आदेश में कहा था कि चड्ढा यह दावा नहीं कर सकते हैं कि बतौर राज्यसभा सदस्य अपने पूरे कार्यकाल में सरकारी बंगले में रहना उनका पूर्ण अधिकार है, वह भी तब जबकि आवंटन रद्द कर दिया गया है।

राज्य सभा सचिवालय ने निचली अदालत के खिलाफ दायर चड्ढा की याचिका का विरोध किया।

चड्ढा के वकील ने उच्च न्यायालय में तर्क दिया कि सांसद को नोटिस दिया गया है और खाली कराने की प्रक्रिया चल रही है।

उन्होंने उच्च न्यायालय के समक्ष तर्क दिया कि ‘‘उन्हें जानबूझकर निशाना बनाया गया है’’क्योंकि वह मुखर विपक्षी सांसद हैं। चड्ढा ने कहा कि वह राज्यसभा के इकलौते मौजूदा सदस्य हैं जिन्हें आवंटित बंगले को खाली करने को कहा गया है।

उन्होंने कहा कि आवास आवंटन विशेषाधिकार से निर्धारित प्रक्रिया है और संबंधित सांसद की परिस्थितियों को ध्यान में रखकर लिया जाता है एवं इस विशेषाधिकार का प्रयोग करते हुए 245 मौजूदा राज्यसभा सदस्यों में से 115 को ‘स्वत:’ अहर्ता के तहत आवास आवंटित किया गया।

चड्ढा के वकील ने उच्च न्यायालय में कहा कि सांसद को खतरे के मद्देनजर उन्हें ‘जेड प्लस’ श्रेणी की सुरक्षा मुहैया कराई है और सुरक्षा कर्मियों की बड़ी टुकड़ी को आवास पर तैनात करने की जरूरत है। सुरक्षाकर्मियों को पूर्व में पंडारा रोड पर आवंटित आवास में नहीं रखा जा सकता था। पंजाब की ‘आप’ सरकार ने चड्ढा को ‘जेड प्लस’ सुरक्षा मुहैया कराई है जहां से वह राज्यसभा सदस्य हैं।