इमरान खान की पार्टी को कानून के तहत अपनी रैली आयोजित करने दिया जाये: उच्च न्यायालय

पाकिस्तान के एक उच्च न्यायालय ने जेल में बंद पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की पार्टी पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (पीटीआई) की इस्लामाबाद में एक रैली आयोजित करने के अनुरोध संबंधी याचिका स्वीकार कर ली और अधिकारियों को आदेश दिया कि पार्टी को कानून के तहत अपनी रैली आयोजित करने दें।

इस्लामाबाद उच्च न्यायालय (आईएचसी) ने ‘पीटीआई’ की याचिका पर सुनवाई की और यह आदेश पारित किया।

पार्टी शुरू में 23 या 30 मार्च को रैली आयोजित करना चाहती थी लेकिन उसने इसे छह अप्रैल के लिए पुनर्निर्धारित कर दिया।

सुरक्षा कारणों से राजधानी जिला प्रशासन द्वारा रैली की अनुमति देने से इनकार करने के बाद पार्टी ने अदालत का दरवाजा खटखटाया था।

इस्लामाबाद उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश आमिर फारूक ने दलीलें सुनने के बाद ‘पीटीआई’ को राहत प्रदान की।

‘पीटीआई’ के वकील शेर अफजल मारवत ने कहा कि पार्टी छह अप्रैल को एक रैली आयोजित करना चाहती थी, जिस पर न्यायमूर्ति फारूक ने कहा कि पार्टी को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि रैली के दौरान ‘‘कोई दंगा न हो’’।

मारवत ने अदालत को आश्वासन दिया, ‘‘हम तैयार हैं और सभी शर्तें स्वीकार करेंगे।’’

पाकिस्तान में आठ फरवरी के आम चुनावों के बाद ‘पीटीआई’ की यह पहली बड़ी राजनीतिक सभा होगी।

‘पीटीआई’ ने आरोप लगाया था कि चुनावों में धांधली हुई है।