सुप्रीम कोर्ट का शंभू बॉर्डर खोलने पर बड़ा फैसला, एक लेन खोलने के दिए आदेश
शंभू बॉर्डर खोलने को लेकर आज हरियाणा सरकार की एक याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। वहीं, कोर्ट ने शंभू सीमा पर सड़कों को आंशिक रूप से फिर से खोलने के आदेश दे दिया है।
शंभू बॉर्डर खोलने को लेकर आज हरियाणा सरकार की एक याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। वहीं, कोर्ट ने शंभू सीमा पर सड़कों को आंशिक रूप से फिर से खोलने के आदेश दे दिया है। बात दें कि शंभू बॉर्डर को खोलने संबंधी मामले में हरियाणा सरकार ने पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट के फैसले को लेकर सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी।
22 अगस्त को होगी अगली सुनवाई
सुप्रीम कोर्ट ने आज शंभू बॉर्डर को आंशिक रूप से खोलने को कहा है। एंबुलेंस, सीनियर सिटीजन्स, महिलाओं, छात्रों आदि को असुविधा ना हो इसलिए हाइवे खोलने के आदेश दिया। अदालत ने कहा कि दोनों साइड से एक-एक लेन खुलेगी। साथ ही पंजाब और हरियाणा के पुलिस अफसरों को एक हफ्ते में इस संबंध में मीटिंग कर मॉडलिटी तय करने को कहा है। इस मामले में सुनवाई सुप्रीम कोर्ट 22 अगस्त को होगी।
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