Thursday, February 12, 2026
HomeCurrent Newsपंजाब सरकार ने सेफ स्कूल वाहन नीति को सख्ती से किया लागू-...

पंजाब सरकार ने सेफ स्कूल वाहन नीति को सख्ती से किया लागू- बच्चों की सुरक्षा सरकार की पहली प्राथमिकता : डॉ. बलजीत कौर

स्कूल जाने वाले बच्चों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए पंजाब सरकार ने सेफ स्कूल वाहन नीति को पूरे राज्य में ज़ोर-शोर से लागू किया है। सामाजिक सुरक्षा, महिला एवं बाल विकास मंत्री डॉ. बलजीत कौर ने कहा कि स्कूल वाहनों की सख़्त निगरानी और सेफ़ स्कूल वाहन नीति को लागू करने के लिए ठोस कदम उठाए जा रहे हैं।

फाॅग-सीजन ड्राइव: 1,486 वाहनों की जांच, 561 चालान जारी

डॉ. बलजीत कौर ने बताया कि 2022 से जुलाई 2025 तक, पंजाब भर में कुल 13,819 स्कूल वाहनों की जांच की गई, जिनमें से 4,351 वाहनों के चालान काटे गए और 87 वाहनों को जब्त किया गया। उन्होंने बताया कि सर्दी और धुंध के मौसम को ध्यान में रखते हुए, अगस्त महीने में एक विशेष ड्राइव चलाई गई, जिसके दौरान 1,486 स्कूल वाहनों की जाँच की गई और 561 चालान जारी किए गए। खास तौर पर, इस मुहिम के दौरान 187 स्कूलों में भी जांच की गई।

स्कूल वाहनों की कड़ी निगरानी

नीति के नियमों की जानकारी देते हुए, डॉ. बलजीत कौर ने कहा कि सभी स्कूल वाहन पीले रंग के होने चाहिए, उनमें कार्यशील आपातकालीन निकास द्वार होना चाहिए, सभी सीटें आगे की ओर होनी चाहिए, टेम्पर-प्रूफ़ स्पीड गवर्नर लगे होने चाहिए और दरवाज़ा खुलते ही हैज़र्ड लाइट अपने आप जलनी चाहिए। उन्होंने कहा कि सभी वाहनों के पास अपडेटेड आर.सी., बीमा, फिटनेस सर्टिफिकेट और परमिट होना चाहिए। ड्राइवर व कंडक्टर के पास वैध लाइसेंस, मेडिकल फिटनेस रिपोर्ट और कम-से-कम पांच साल का ड्राइविंग अनुभव होना अनिवार्य है।

उन्होंने आगे बताया कि इस नीति के तहत सामाजिक सुरक्षा विभाग ने शिक्षा विभाग, परिवहन विभाग और ट्रैफिक पुलिस के साथ मिलकर एक संयुक्त समिति बनाई है, जो स्कूल वाहनों की निगरानी करती है और बच्चों की सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता देती है।

डॉ. बलजीत कौर ने ज़ोर देकर कहा कि मुख्यमंत्री स भगवंत सिंह मान की अगुवाई में पंजाब सरकार बच्चों की सुरक्षा के लिए पूरी तरह वचनबद्ध है। उन्होंने कहा— “हर संभव कदम उठाया जा रहा है ताकि बच्चों का स्कूल जाना सुरक्षित, सुखद और जोखिम-रहित बना रहे।”

उन्होंने कहा कि राज्य का हर नागरिक स्कूल वाहनों से जुड़ी किसी भी सुरक्षा समस्या की सूचना ज़िला चाइल्ड प्रोटेक्शन यूनिट, चाइल्ड वेलफ़ेयर कमेटी या चाइल्ड हेल्पलाइन 1098 को दे सकता है। अभिभावकों से भी अपील की गई है कि वे अपने बच्चों को केवल उन्हीं स्कूल वाहनों में बैठाएं, जो सेफ स्कूल वाहन नीति के नियमों का पालन करते हैं।

सरकार के दृढ़ संकल्प को दोहराते हुए, डॉ. बलजीत कौर ने कहा— “बच्चों की सुरक्षा में किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। यह पंजाब सरकार की मुहिम बच्चों की जिंदगियों की रक्षा करने और हर स्कूल यात्रा को सुरक्षित बनाने की दिशा में एक निर्णायक कदम है।”

RELATED ARTICLES

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

- Advertisment -

Most Popular

Recent Comments