रोड शो के लिए लेनी होगी अनुमति, रात 10 से सुबह 6 बजे तक बंद रहेंगे लाऊडस्पीकर

हरियाणा के मुख्य निर्वाचन अधिकारी पंकज अग्रवाल ने कहा कि हरियाणा विधानसभा आम चुनाव में प्रत्येक राजनैतिक दल व उम्मीदवार को निर्वाचन आयोग के नियमों की पालना करनी होगी। भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार प्रदेश में पारदर्शी व निष्पक्ष ढंग से चुनाव करवाएं जाएंगे।

Aug 25, 2024 - 12:20
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रोड शो के लिए लेनी होगी अनुमति, रात 10 से सुबह 6 बजे तक बंद रहेंगे लाऊडस्पीकर
रोड शो के लिए लेनी होगी अनुमति, रात 10 से सुबह 6 बजे तक बंद रहेंगे लाऊडस्पीकर

एमएच वन ब्यूरो, चंडीगढ़:

हरियाणा के मुख्य निर्वाचन अधिकारी पंकज अग्रवाल ने कहा कि हरियाणा विधानसभा आम चुनाव में प्रत्येक राजनैतिक दल व उम्मीदवार को निर्वाचन आयोग के नियमों की पालना करनी होगी। भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार प्रदेश में पारदर्शी व निष्पक्ष ढंग से चुनाव करवाएं जाएंगे। उन्होंने कहा कि किसी भी राजनीतिक दल को कोई रैली या रोड शो का काफिला निकालना है तो इसके लिए संबंधित जिला प्रशासन से अनुमति लेनी जरूरी है। उन्होंने बताया कि रोड शो का काफिला निकलता है तो उससे रोड जाम नहीं होना चाहिए। इसके अतिरिक्त रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक लाउडस्पीकर का प्रयोग नहीं किया जाएगा।

इन स्थानों पर नहीं होगा चुनाव प्रचार

पंकज अग्रवाल ने बताया कि आदर्श आचार संहिता के दौरान राजनीतिक दलों द्वारा किसी भी सरकारी रेस्ट हाउस और डाक बंगला का प्रयोग किसी राजनैतिक बैठक, जलसा व कार्यक्रम के लिए नहीं किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त, मतदाताओं की जातिगत/साम्प्रदायिक भावनाओं का फायदा नहीं उठाया जाए और ऐसी कोई गतिविधि नहीं हो, जिससे मतभेद बढ़ जाएं या आपसी नफरत पैदा हो या विभिन्न जातियों, समुदायों, धार्मिक व भाषाई समूहों के बीच तनाव पैदा हो। इसके अलावा, कोई भी राजनैतिक दल या उम्मीदवार मंदिर, मस्जिद, चर्च, गुरुद्वारा या किसी भी पूजा स्थल का उपयोग चुनाव प्रचार जैसे कि भाषण, पोस्टर, संगीत इत्यादि के लिए नहीं कर सकेगा।

निगरानी टीम रखेगी नजर

मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि जिला स्तर पर बनाई गई चुनाव खर्च निगरानी टीम उम्मीदवार के कार्यक्रमों पर नजर रखेगी। चुनावी कार्यक्रमों में उम्मीदवार को आदर्श चुनाव आचार संहिता का ध्यान रखना होगा। उन्होंने कहा कि निर्वाचन विभाग ने चुनावी खर्च का हिसाब-किताब रखने के लिए टेंट, भोजन, चाय, वाहन, प्रचार सामग्री आदि सभी की दरें तय की हुई हैं। उम्मीदवारों को अपने खर्चे का विवरण सम्बंधित जिला चुनाव कार्यालय में जमा करवाना होगा।

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