आदर्श आचार संहिता की पालना को लेकर सोशल मीडिया की रहेगी विशेष निगरानी: मुख्य निर्वाचन अधिकारी

Aug 25, 2024 - 12:16
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आदर्श आचार संहिता की पालना को लेकर सोशल मीडिया की रहेगी विशेष निगरानी: मुख्य निर्वाचन अधिकारी
आदर्श आचार संहिता की पालना को लेकर सोशल मीडिया की रहेगी विशेष निगरानी: मुख्य निर्वाचन अधिकारी

एमएच वन ब्यूरो, चंडीगढ़:

हरियाणा के मुख्य निर्वाचन अधिकारी पंकज अग्रवाल ने कहा कि हरियाणा विधानसभा आम चुनाव को पारदर्शी और निष्पक्ष ढंग से संपन्न करवाने को लेकर हरियाणा मुख्य निर्वाचन अधिकारी का कार्यालय तथा जिला प्रशासन पूरी तरह से गंभीर है। आदर्श आचार संहिता की पालना को लेकर भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार विभिन्न टीमों द्वारा सोशल मीडिया पर भी कड़ी निगरानी रखी जा रही है। सोशल मीडिया के माध्यम से प्रसारित विज्ञापनों का खर्चा भी संबंधित उम्मीदवार या पार्टी के खाते में जोड़ा जाएगा।

नियमानुसार होगी कार्यवाही

उन्होंने बताया कि आचार संहिता के दौरान कोई भी उम्मीदवार व पार्टी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से भ्रामक चुनाव सामग्री का प्रसारण नहीं कर सकते। आदर्श चुनाव आचार संहिता की उल्लंघना नहीं होने दी जाएगी, यदि कोई ऐसा करता है तो उनके खिलाफ नियमानुसार कार्यवाही अमल में लाई जाएगी। पंकज अग्रवाल ने बताया कि चुनाव संपन्न होने तक आदर्श आचार संहिता लागू रहेगी। किसी भी व्यक्ति को आचार संहिता के उल्लंघन करने की इजाजत नहीं है। 

आचार संहिता की पालना को लेकर विभिन्न टीमों का गठन किया गया है। इन टीमों द्वारा कड़ी निगरानी की जा रही है। टीमों की यूट्यूब, इस्ट्राग्राम, फेसबुक व वाट्सएप ग्रुप, एक्स आदि सोशल मीडिया पर भी पैनी नजर है। उन्होंने बताया कि चुनाव के दौरान अखबार, टेलीविजन व रेडियो की तरह सोशल मीडिया पर भी चुनाव के दौरान प्रचार किया जाता है, जिस पर राशि खर्च होती है। यह खर्च संबंधित प्रत्याशी या पार्टी के खाते में जोड़ा जाता है।

सोशल मीडिया पर रहेगी नजर

 उन्होंने बताया कि निर्वाचन आयोग के निर्देशों पर जिला में गठित टीमें इस बार चुनाव के दौरान सोशल मीडिया पर भी नजर रखेंगी और किसी भी तरह का विज्ञापन मिलने पर उसकी रिपोर्ट खर्च के ब्यौरे सहित खर्चा निगरानी टीम को देंगी। रिपोर्ट के आधार पर संबंधित उम्मीदवार या पार्टी के खाते में उस विज्ञापन का खर्चा जोड़ दिया जाएगा। उन्होंने बताया कि चुनाव के दौरान सोशल मीडिया की निगरानी भी बहुत जरूरी है। 

सोशल मीडिया पर भी कई बार चुनाव के दौरान यू-ट्यूब वीडियो प्लेटफॉर्म आदि पर उम्मीदवार व पार्टी चुनाव का प्रचार करते हैं। निगरानी टीम को यदि ऐसे वीडियो मिलते हैं जो जाति, धर्म विशेष के पक्ष में या कोई भ्रामक सामग्री दर्शाते हों, आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन करते हों तो उस स्थिति में संबंधित यूट्यूब चैनल चलाने वाले के खिलाफ भी कार्यवाही की जा सकती है।

इन खबरों से करना चाहिए परहेज

मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि आदर्श आचार संहिता एक समान रूप से सभी पर लागू होती है, जिसमें समाचार पत्र, टेलीविजन, रेडियो और सोशल मीडिया भी शामिल है। मीडिया में प्रकाशित या प्रसारित होने वाली खबर किसी एक पक्ष में न होकर केवल खबर ही होनी चाहिए। किसी धर्म, जाति या समुदाय के पक्ष एवं विपक्ष में खबरें छापने या चलाने से परहेज किया जाए। 

उन्होंने बताया कि समाचार पत्र या चैनल पर कोई भी विज्ञापन प्रकाशित करवाने से पहले एमसीएमसी कमेटी के माध्यम से अनुमति लेनी जरूरी है, उसी प्रकार से सोशल मीडिया पर दिए जाने वाले विज्ञापन या अन्य प्रसार सामग्री डालने के लिए भी प्रशासन की अनुमति जरूरी है। निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार किसी भी रूप में विज्ञापन का खर्च संबंधित प्रत्याशी या पार्टी के खाते में जाता है।

मीडिया की अहम भूमिका

पंकज अग्रवाल ने बताया कि मीडिया लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है। चुनाव को निष्पक्ष और शांतिपूर्वक ढंग से संपन्न करवाने में मीडिया की अहम भूमिका होती है। मीडिया का कर्तव्य केवल खबरें देना ही नहीं है बल्कि समाज में सौहार्दपूर्ण माहौल को बनाए रखने में अपनी भूमिका अदा करना भी है। समाज में मीडिया की हमेशा सकारात्मक भूमिका रही है। लोकसभा चुनाव को पारदर्शी ढंग से संपन्न करने में भी समाचार पत्र, न्यूज चैनल सहित अन्य सभी सोशल मीडिया से जुड़े लोगों से अपील है कि वे ऐसी कोई भ्रामक प्रचार सामग्री न चलाएं, जिससे आदर्श चुनाव आचार संहिता की उल्लंघना हो।

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