पाकिस्तान के पूर्व PM इमरान खान पर कोर्ट का बड़ा फैसला, पत्नी बुशरा बीबी संग हुुई 17 साल की जेल
पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान और उनकी पत्नी बुशरा बीबी को एक कोर्ट ने 17 साल की कड़ी कैद की सज़ा सुनाई है। यह फैसला एक भ्रष्टाचार के मामले में आया है, जिसने पाकिस्तानी राजनीति में हलचल मचा दी है।
पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान और उनकी पत्नी बुशरा बीबी को भ्रष्टाचार से जुड़े एक मामले में बड़ी कानूनी राहत नहीं मिली है। पाकिस्तान की एक विशेष अदालत ने शनिवार को दोनों को तोशाखाना-2 मामले में दोषी ठहराते हुए 17-17 साल की जेल की सजा सुनाई है। इस समय इमरान खान पहले से ही जेल में बंद हैं।
स्मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, यह फैसला एक स्पेशल कोर्ट ने सुनाया है, जिसमें पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (PTI) के संस्थापक इमरान खान और उनकी पत्नी को भ्रष्टाचार के आरोपों में दोषी माना गया।
क्या है पूरा मामला?
यह मामला साल 2021 का है, जब एक आधिकारिक विदेशी दौरे के दौरान सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस की ओर से इमरान खान को एक महंगा बुल्गारी ज्वेलरी सेट उपहार में दिया गया था। आरोप है कि इस कीमती गिफ्ट को नियमों के विपरीत बेहद कम कीमत पर खरीदा गया, जिससे सरकारी खजाने को नुकसान पहुंचा।
किन धाराओं में मिली सजा?
जानकारी के मुताबिक, अदालत ने इमरान खान को भ्रष्टाचार निवारण कानून के तहत अलग-अलग धाराओं में दोषी ठहराया। उन्हें आपराधिक विश्वासघात के मामले में 10 साल का कठोर कारावास, जबकि लोक सेवक द्वारा आपराधिक कदाचार के आरोप में 7 साल की सजा सुनाई गई। इस तरह कुल सजा 17 साल की हुई।
बुशरा बीबी को भी समान सजा
अदालत ने इमरान खान की पत्नी बुशरा बीबी को भी उन्हीं कानूनी प्रावधानों के तहत 17 साल की जेल की सजा सुनाई है। इसके साथ ही दोनों पर 16.4 मिलियन पाकिस्तानी रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है। कानून के मुताबिक, जुर्माना अदा न करने की स्थिति में सजा की अवधि और बढ़ सकती है।
हाई कोर्ट जाने की तैयारी
इस फैसले के बाद इमरान खान और बुशरा बीबी की कानूनी टीमों ने संकेत दिए हैं कि वे निचली अदालत के इस आदेश को हाई कोर्ट में चुनौती देंगे। माना जा रहा है कि आने वाले दिनों में इस मामले में कानूनी लड़ाई और तेज हो सकती है।
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