Thursday, February 19, 2026
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किरेन रिजिजू ने राज्यसभा में पेश किया वक्फ संशोधन बिल

केंद्रीय मंत्रीकिरेन रिजिजूने आज राज्यसभा में वक्फ संशोधन बिल पेश किया, जिसे लोकसभा में पहले ही पारित किया जा चुका है। इस बिल के प्रमुख प्रावधानों में वक्फ बोर्ड में गैर-मुस्लिम सदस्यों को शामिल करना, जिला कलेक्टर को वक्फ संपत्तियों की जांच का अधिकार देना, “वक्फ बाय यूजर” की अवधारणा को हटाना, सभी वक्फ संपत्तियों को केंद्रीय डेटाबेस में पंजीकृत करना और ट्रिब्यूनल के फैसलों के खिलाफ हाई कोर्ट में अपील का प्रावधान शामिल हैं।

इस प्रस्ताव का उद्देश्य वक्फ बोर्ड की कार्यक्षमता में सुधार करना और पारदर्शिता बढ़ाना है। साथ ही इस बिल में जिला कलेक्टर को वक्फ संपत्तियों की जांच करने का अधिकार दिया जाएगा, जिससे संपत्तियों के दुरुपयोग पर रोक लगाई जा सके।

लोकसभा में इस संशोधन बिल पर बीते कल 12 घंटे की चर्चा के बाद वोटिंग हुई जिसमें इस बिल के पक्ष में 288 वोट जब्कि इस बिल के विपक्ष में 232 वोट पड़े थे जिसके बाद इस बिल को लोकसभा में पास कर दिया गया।

इस संशोधन बिल को लेकर केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा है कि इस बिल के जरिए सरकार किसी भी धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करेगी वहीं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी लोकसभा में अपने संबोधन के दौरान यह साफ कर दिया था कि इस वक्फ में कोई भी गैर-मुस्लिम शामिल नहीं होगा।

किरेन रिजिजू ने लोकसभा में कहा कि अल्पसंख्यकों के लिए भारत से ज्यादा सुरक्षित दुनिया में कोई स्थान नहीं है और यहां सभी अल्पसंख्यक समुदाय गर्व के साथ रहते हैं।

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