हरियाणा पुलिस में शामिल होंगे IRB के जवान, नायब सरकार ने किया नियमों में संशोधन

Jul 30, 2024 - 12:45
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हरियाणा पुलिस में शामिल होंगे IRB के जवान, नायब सरकार ने किया नियमों में संशोधन
हरियाणा पुलिस में शामिल होंगे IRB के जवान, नायब सरकार ने किया नियमों में संशोधन

सज्जन कुमार, चंडीगढ़:

भारतीय रिजर्व बटालियन (IRB) के जवान अब हरियाणा पुलिस में भी सेवाएं दे सकेंगे। इसके लिए नियम व शर्तें भी होंगी। आईआरबी में 15 साल की सेवाएं दे चुके और 12 वर्ष की सेवा पूरी होने के बाद मुख्य सिपाही के रूप में पदोन्नत किए गए जवान अब हरियाणा पुलिस में शामिल हो सकेंगे। संबंधित जवानों को आईआरबी से कार्य मुक्ति के 15 दिन में पुलिस में कार्यभार ग्रहण करना होगा। ऐसा नहीं होने पर उन्हें फिर अगले पांच वर्ष तक कोई मौका नहीं दिया जाएगा।

वरिष्ठा को लेकर हुआ था विवाद

पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने अपनी सरकार की पहली पारी में आईआरबी जवानों का हरियाणा पुलिस में विलय करने का निर्णय लिया था। नियम तैयार नहीं होने और विलय का कार्य पूरा न होने के चलते वरिष्ठता को लेकर विवाद पैदा हो गया, जिसके बाद मामला पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट चला गया। हाई कोर्ट ने वर्ष 2019 में आईआरबी जवानों को हरियाणा पुलिस में शामिल करने का आदेश दिया था, लेकिन मामला अधर में लटका रहा। पिछली सुनवाई पर हाई कोर्ट ने आखिरी मौका देते हुए सरकार को चेतावनी दी थी कि यदि एक माह में नियम अधिसूचित नहीं किए तो हरियाणा पुलिस की सभी पदोन्नतियां रोक दी जाएंगी। हाई कोर्ट की सख्ती के बाद मई में संशोधित नियम तैयार कर नायब मंत्रिमंडल ने मुहर लगा दी थी। अब गृह सचिव अनुराग रस्तोगी ने नियमों को अधिसूचित कर दिया है।

15 दिन में ज्वाइन करनी होगी ड्यूटी

संबंधित जवानों को आईआरबी से कार्य मुक्ति के 15 दिन में पुलिस में कार्यभार ग्रहण करना होगा। ऐसा नहीं होने पर उन्हें फिर अगले पांच वर्ष तक कोई मौका नहीं दिया जाएगा। वाजिब कारण होने पर ज्वाइनिंग की समय सीमा को एक साल के लिए बढ़ाया जा सकता है। जिला पुलिस में शामिल होने वाले आइआरबी जवानों को जिला पुलिस  के लिए लागू वेतन और भत्ते मिलेंगे। चयनित जवानों को तीन महीने का प्रशिक्षण भी लेना होगा।

हरियाणा मंत्रिमंडल बैठक में मिली स्वीकृति

इस बारे में गृह विभाग के अतिरिक्त, मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी ने अधिसूचना जारी कर दी है। इससे पहले इसके लिए हरियाणा मंत्रिमंडल की बैठक में मंजूरी मिल चुकी है। आईआरबी में खाली पदों को भरने के लिए नई भर्ती के साथ ही हरियाणा पुलिस के कर्मचारियों को 3 से 5 साल तक के लिए डेपुटेशन पर लिया जाएगा।

इस प्रकार होगा जवानों का चयन

पुलिस महानिदेशक हर साल 31 जनवरी तक भारतीय रिजर्व बटालियनों के मुख्य सिपाहियों, सी- 1 सिपाहियों और छूट प्राप्त मुख्य सिपाहियों सिपाहियों में से भरी जाने वाली रिक्तियों की संख्या अधिसूचित करेंगे। इसके बाद, आईआरबी बटालियन के प्रमुख हर वर्ष 28 फरवरी तक संबंधित कमांडेंट के जरिए संबंधित जवानों से आवेदन आमंत्रित करेंगे। इच्छुक जवानों की फाइनल लिस्ट तैयार की जाएगी और  15 मार्च तक पुलिस महानिदेशक को सौंपी जाएगी।

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