Tuesday, February 10, 2026
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Haryana : सरकार का सख्त आदेश, ‘हरिजन’ और ‘गिरिजन’ शब्दों के इस्तेमाल पर लगाई पाबंदी

हरियाणा सरकार ने एक अहम निर्णय लेते हुए राज्य के सभी सरकारी विभागों, बोर्ड, निगमों और विश्वविद्यालयों को ‘हरिजन’ और ‘गिरिजन’ शब्दों के प्रयोग पर रोक लगाने के आदेश जारी किए हैं।

पत्र जारी कर दिया आदेश

मुख्य सचिव कार्यालय से जारी पत्र में कहा गया है कि आधिकारिक पत्राचार और दस्तावेजों में इन शब्दों का प्रयोग अब पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगा।

हरिजन' और 'गिरजन' शब्दों का इस्तेमाल ना करें, हरियाणा सरकार ने जारी किए  निर्देश

केंद्र सरकार ने पहले ही इन शब्दों पर लगाई रोक

राज्य सरकार ने अपने आदेश में स्पष्ट किया कि भारत का संविधान अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के संदर्भ में ‘हरिजन’ या ‘गिरिजन’ जैसी अभिव्यक्तियों का उपयोग नहीं करता। पत्र में कहा गया है कि भारत सरकार पहले ही इन शब्दों के प्रयोग पर रोक लगा चुकी है। हरियाणा सरकार उन्हीं निर्देशों का पालन करते हुए यह आदेश जारी कर रही है।

पालन न करने वाले विभागों को चेतावनी

सरकार ने कहा कि सभी विभागों को यह सुनिश्चित करना होगा कि आगे से किसी भी प्रकार की आधिकारिक भाषा या पत्राचार में इन शब्दों का इस्तेमाल न किया जाए।

सरकार का उद्देश्य संवैधानिक भाषा का पालन

हरियाणा सरकार का कहना है कि इस निर्णय का उद्देश्य संविधान में इस्तेमाल की गई शब्दावली का पालन करना और भेदभाव रहित प्रशासनिक भाषा को सुनिश्चित करना है।

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