दिल्ली सरकार की दिल्ली लक्ष्मी योजना(Lakshmi Yojana) को शुरुआत से ही महिलाओं का अच्छा समर्थन मिल रहा है। योजना का ऑनलाइन पोर्टल शुरू होने के सिर्फ एक दिन के भीतर ही 1.45 लाख से अधिक महिलाओं ने अपना रजिस्ट्रेशन करा लिया। रविवार रात 10 बजे तक कुल 1,47,215 पंजीकरण और 10,286 आवेदन जमा किए जा चुके थे। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने शनिवार को इस योजना की आधिकारिक शुरुआत की थी। इसके तहत पात्र महिलाओं को हर महीने आर्थिक सहायता दी जाएगी। इस योजना के लिए सरकार ने 5,100 करोड़ रुपये का बजट निर्धारित किया है।
किन महिलाओं को मिलेगा लाभ?
यह योजना 21 से 60 वर्ष की उन महिलाओं के लिए है जिनके परिवार की वार्षिक आय 2.5 लाख रुपये या उससे कम है। विधानसभा चुनाव के दौरान यह भारतीय जनता पार्टी के प्रमुख वादों में शामिल थी और हाल ही में राज्य कैबिनेट ने इसे मंजूरी दी है।
कौन नहीं कर सकेगा आवेदन?
इस योजना का लाभ उन महिलाओं को नहीं मिलेगा जो पहले से किसी सरकारी पेंशन या अन्य सरकारी आर्थिक सहायता का लाभ ले रही हैं। इसके अलावा आयकर देने वाली महिलाएं, सरकारी कर्मचारी, तीन से अधिक बच्चों की मां, सालाना 2,400 यूनिट से ज्यादा बिजली खर्च करने वाले परिवार, चार पहिया वाहन रखने वाली महिलाएं और जिनके परिवार में कोई सरकारी कर्मचारी है वे भी पात्र नहीं होंगी। आपराधिक रिकॉर्ड रखने वाली महिलाओं को भी इस योजना से बाहर रखा गया है। आवेदन के लिए संबंधित क्षेत्र के सांसद या विधायक की सिफारिश भी जरूरी होगी।
किन दस्तावेजों की होगी जरूरत?
योजना के तहत हर महीने मिलने वाले 2,500 रुपये में से 1,000 रुपये सीधे महिला के बैंक खाते में भेजे जाएंगे, जबकि 1,500 रुपये तीन साल के लिए फिक्स्ड डिपॉजिट (एफडी) में जमा किए जाएंगे।
आवेदन के लिए आधार कार्ड, दिल्ली वोटर आईडी, फोटो, हस्ताक्षर, सांसद या विधायक का सिफारिश पत्र और 10 साल का निवास प्रमाण आवश्यक होगा। इसके साथ आयु प्रमाण के लिए जन्म प्रमाण पत्र, 10वीं का प्रमाण पत्र, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, आधार कार्ड या वोटर आईडी जैसे दस्तावेजों में से कोई एक जमा करना होगा।