Thursday, February 19, 2026
HomeCurrent Newsअंकिता भंडारी हत्याकांड में कोर्ट ने तीनों आरोपियों को सुनाई उम्रकैद की...

अंकिता भंडारी हत्याकांड में कोर्ट ने तीनों आरोपियों को सुनाई उम्रकैद की सजा

उत्तराखंड के बहुचर्चित अंकिता भंडारी हत्याकांड में आज कोटद्वार के अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश की अदालत ने अपना फैसला सुनाया है। अदालत ने इस हत्याकांड में पुलकित आर्य, सौरभ भास्कर और अंकिता गुप्ता को दोषी करार दिया है। तीनों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है। पुलकित आर्य तत्कालीन भाजपा नेता विनोद आर्य का बेटा है। मामला सामने आने के बाद भाजपा ने विनोद आर्य को पार्टी से निष्कासित कर दिया था।

अंकिता भंडारी हत्याकांड में पुलकित आर्य को IPC की विभिन्न धाराओं के तहत आजीवन कारावास और जुर्माने की सजा सुनाई गई। सह आरोपी सौरभ भास्कर और अंकित गुप्ता को भी आजीवन कारावास और जुर्माने की सजा सुनाई गई। वहीं, पीड़ित परिवार को 4 लाख रुपये मुआवजा देने का ऐलान किया गया है।

न्यायालय ने प्रकरण संख्या 1/22 में पुलकित आर्य को धारा 302/201/354ए आईपीसी तथा 3(1)डी अनैतिक व्यापार निवारण अधिनियम के तहत दोषी करार देते हुए धारा 302, धारा 201, धारा 354ए तथा आईटीपीए एक्ट की धारा 3(1)डी के तहत सजा सुनाई है। इस मामले में सह-आरोपी सौरभ भास्कर तथा अंकित गुप्ता को धारा 302, धारा 201 आईपीसी तथा 3(1)डी आईटीपीए एक्ट के तहत दोषी करार दिया गया है। अब ये तीनों सलाखों के पीछे अपनी जिंदगी गुजारेंगे।

हत्याकांड ने मचाया था हड़कंप

अंकिता भंडारी हत्याकांड के सामने आने के बाद उत्तराखंड से लेकर दिल्ली तक हड़कंप मच गया था, पूरे देश की निगाहें इस मामले पर टिकी थीं। इस मामले की जांच के लिए सरकार द्वारा एसआईटी का गठन किया गया था। जिसके बाद इस मामले में दो साल 8 महीने तक सुनवाई चली, जिसमें अभियोजन पक्ष द्वारा 97 लोगों को गवाह बनाया गया था, लेकिन केवल 47 महत्वपूर्ण गवाह ही पेश किए गए। न्यायालय में दोनों पक्षों को सुनने के बाद न्यायालय ने आज यह फैसला सुनाया है।

RELATED ARTICLES

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

- Advertisment -

Most Popular

Recent Comments