शंभू बॉर्डर पर SC के यथास्थिति बनाए रखने के आदेश का CM के मीडिया सचिव प्रवीण अत्रे ने किया स्वागत, बोले हरियाणा की कानून व्यवस्था हो जाती खराब

Jul 25, 2024 - 13:32
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शंभू बॉर्डर पर SC के यथास्थिति बनाए रखने के आदेश का CM के मीडिया सचिव प्रवीण अत्रे ने किया स्वागत, बोले हरियाणा की कानून व्यवस्था हो जाती खराब
शंभू बॉर्डर पर SC के यथास्थिति बनाए रखने के आदेश का CM के मीडिया सचिव प्रवीण अत्रे ने किया स्वागत, बोले हरियाणा की कानून व्यवस्था हो जाती खराब
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चंद्रशेखऱ धरणी, चंडीगढ़:

शंभू बॉर्डर खोले जाने को लेकर पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट के आदेश पर रोक लगाकर यथास्थिति बनाए रखने के सुप्रीम कोर्ट के फैसले का हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सैनी के मीडिया सचिव प्रवीण अत्रे ने स्वागत किया है। 

उन्होंने कहा कि हरियाणा सरकार की ओर से कोर्ट में दलील दी गई थी कि यदि बॉर्डर को खोल दिया जाता है तो किसान हाइवे पर किसी भी स्थान पर धरना-प्रदर्शन शुरू कर देंगे, जिससे हरियाणा की कानून व्यवस्था बिगड़ सकती है। इसी को ध्यान में रखकर सुप्रीम कोर्ट ने बॉर्डर पर यथास्थिति बनाए रखने के आदेश दिए है। 

मुख्यमंत्री के मीडिया सचिव प्रवीण अत्रे ने कहा कि पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने शंभू बॉर्डर खोलने के आदेश दिए थे, जिसके खिलाफ हरियाणा सरकार सुप्रीम कोर्ट में गई थी। उन्होंने कहा कि मामला सीधा कानून व्यवस्था से जुड़ा हुआ था। इसलिए सरकार की ओर से सुप्रीम कोर्ट में दलील दी गई कि प्रदर्शन के नाम पर कुछ प्रदर्शनकारी अपने ट्रैक्टर-ट्राली में अलग-अलग हथियार लगाकर प्रदर्शन करते हैं। 

यदि बॉर्डर खोला गया तो हरियाणा की कानून व्यवस्था भी खराब हो सकती है। प्रदर्शन के नाम पर ये लोग किसी भी हाइवे पर कहीं भी बैठ जाएंगे। इसे ध्यान में रखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने मामले में यथास्थिति बनाए रखने के आदेश दिए है। 

साथ ही मामले में एक कमेटी का गठन करने को भी कहा है, जो हर पक्ष से बातचीत कर कोर्ट में अपनी रिपोर्ट देगी और एक सप्ताह बाद कोर्ट उस पर कोई फैसला लेगा।

‘तय स्थान पर करें प्रदर्शन’

विपक्ष की ओर से मामलो को तूल दिए जाने प प्रवीण अत्रे ने कहा कि कुछ लोग ऐसे मामलों में खूब राजनीति करने की कोशिश करते हैं। कुछ साथी तो केवल अखबार में नाम आ जाए और खबर बन जाए, इसके लिए भी प्रयास करते रहते हैं। उन्होंने कहा कि हम लगातार कह रहे हैं कि प्रदर्शन करना और धरना देना सबका अधिकार है। 

संविधान ने भी हर व्यक्ति को अपनी बात रखने का अधिकार दिया है। कोर्ट ने भी कहा था कि सरकार ने धरना-प्रदर्शन के लिए स्थान निर्धारित किए गुए है। वहां पर धरना-प्रदर्शन कर सकते हैं। अत्रे ने कहा कि निर्धारित स्थान पर धरना-प्रदर्शन करने पर किसी को भी एतराज नहीं है। 

‘देश में पेश हुआ आर्थिक अनुशासन वाला बजट’

केंद्रीय वित्त मंत्री की ओर से पेश किए गए बजट में हरियाणा का नाम नहीं लिए जाने को लेकर हो रही राजनीति पर पलटवार करते हुए मुख्यमंत्री के मीडिया सचिव प्रवीण अत्रे ने कहा कि जिन लोगों ने बजट को पढ़ा नहीं, सहीं से उसका विशलेषण नहीं किया। ऐसे लोग अपने कुतर्क करते है। 

उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2047 तक देश को विकसित राष्ट्र बनाने का संकल्प लिया गया है और ये बजट देश को विकसित राष्ट्र बनाने के पथ पर अग्रसर करे वाला बजट है। गौर से देखे तो ये एक आर्थिक अनुशासन वाला बजट है। हर व्यक्ति के लिए इस बजट में कोई ना कोई योजना है। 

प्रवीण अत्रे ने उदाहरण देते हुए कहा कि कृषि के लिए एक लाख 52 हजार करोड़ रुपए का बजट में प्रावधान में किया गया है, इसमें हरियाणा के किसान को भी तो लाभ होगा। शिक्षा, रोजगार और कौशल के लिए एक लाख 48 हजार रुपए का प्रावधान किया जाता है, तो स्वभाविक है कि हरियाणा के युवा को भी इसमें लाभ होगा। 

आयकर स्लैब में जो बदलाव किया गया है, मध्यम वर्ग के लोग उससे लाभांवित होंगे और हरियाणा का मध्यम वर्ग भी उससे लाभ उठाएगा। उनहोंने इस बजट को देश के 140 करोड़ लोगों की आशाओं को पूरा करने वाला बजट होने का दावा किया।

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