प्रदूषण घटाने के लिए पंजाब सरकार की पहल, पुरानी कार चलाने के लिए देना होगा ग्रीन टैक्स
पंजाब सरकार ने पुराने वाहनों से प्रदूषण कम करने के लिए नया कदम उठाया है। केंद्र सरकार की 2021 की स्क्रैप पॉलिसी के बावजूद, जो वाहन 15 साल से पुराने हैं और ज्यादा प्रदूषण फैलाते हैं, उन्हें अब ग्रीन टैक्स देना होगा।
पंजाब सरकार ने पुराने वाहनों से प्रदूषण कम करने के लिए नया कदम उठाया है। केंद्र सरकार की 2021 की स्क्रैप पॉलिसी के बावजूद, जो वाहन 15 साल से पुराने हैं और ज्यादा प्रदूषण फैलाते हैं, उन्हें अब ग्रीन टैक्स देना होगा। पिछले एक साल से इस बारे में विचार हो रहा था। वाहन मालिकों ने इसका विरोध किया था, उनका कहना था कि यह नीति वाहन कंपनियों के फायदे के लिए बनाई गई है।
मोटर व्हीकल टैक्स भी घटा दिया
चुनाव प्रचार के दौरान वाहन मालिकों ने मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने इस नीति को लागू न करने की मांग की थी। मुख्यमंत्री ने आश्वासन दिया था कि यह नीति पंजाब में लागू नहीं होगी। लेकिन अब सरकार ने एक नया समाधान निकाला है।इस नए समाधान के तहत अगर कोई 15 साल पुराना वाहन चलाना चाहता है, तो उसे पहले वाहन की नई रजिस्ट्रेशन करवानी होगी और ग्रीन टैक्स भी देना होगा। इसके बाद वह वाहन पांच साल तक सड़क पर चल सकेगा। इसके अलावा सरकार ने टूरिस्ट वाहनों पर लगने वाला मोटर व्हीकल टैक्स भी घटा दिया है।
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