अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट से मुंबई हमले के आरोपी तहव्वुर राणा की याचिका खारिज, भारत प्रत्यर्पण का रास्ता साफ
साल 2006 से लेकर नवंबर 2008 तक तहव्वुर राणा ने पाकिस्तान में डेविड हेडली और दूसरे लोगों के साथ मिलकर साजिश रची थी इस दौरान तहव्वुर राणा ने आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा और हरकत उल जिहाद ए इस्लामी की मदद की और मुंबई आतंकी हमले की प्लानिंग की थी।

अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट से मुंबई हमलों का दोषी आतंकी तहव्वुर राणा को बड़ा झटका लगा है। अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने आतंकी तहव्वुर राणा के भारत प्रत्यर्पण पर रोक लगाने के लिए डाली गई अर्जी को खारिज कर दी है।
दरअसल जज एलेना कगान ने तहव्वुर राणा के भारत प्रत्यर्पण पर रोक लगाने की याचिका खारिज की, मुंबई हमले के दोषी तहव्वुर राणा ने भारत प्रत्यर्पण किए जाने से बचने के लिए कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था।
बता दें कि आरोपी तहव्वुर राणा ने अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर कहा था कि उनके प्रत्यर्पण पर इमरजेंसी स्टे लगाया जाए साथ ही याचिका में तहव्वुर राणा ने कहा था कि अगर उसे भारत प्रत्यर्पित किया गया तो उसे प्रताड़ित किया जाएगा और वह भारत में ज्यादा सर्वाइव नहीं कर पाएगा।
कोर्ट के दस्तावेजों के मुताबिक तहव्वुर राणा कनाड़ा, पाकिस्तान, जर्मनी और इंग्लैंड की यात्राएं की है। साल 2006 से लेकर नवंबर 2008 तक तहव्वुर राणा ने पाकिस्तान में डेविड हेडली और दूसरे लोगों के साथ मिलकर साजिश रची थी इस दौरान तहव्वुर राणा ने आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा और हरकत उल जिहाद ए इस्लामी की मदद की और मुंबई आतंकी हमले की प्लानिंग की थी।
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