ऑनलाइन गेमिंग के नियमों को लेकर सरकार की पूरी तैयारी, 1 अक्टूबर से लागू होगा ऑनलाइन गेमिंग कानून
वैष्णव ने "AI इम्पैक्ट समिट" 2026 इंडिया के बारे में जानकारी देने के लिए आयोजित एक कार्यक्रम में कहा, "ये नियम 1 अक्टूबर से लागू होंगे।" मंत्री ने कहा कि ऑनलाइन गेमिंग कानून पारित होने के बाद भी सरकार उद्योग जगत के साथ बातचीत कर रही है।
सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने गुरुवार को कहा कि ऑनलाइन गेमिंग प्रमोशन और रेगुलेशन एक्ट 1 अक्टूबर से लागू होगा। पिछले महीने संसद में पारित यह एक्ट ई-स्पोर्ट्स और अन्य ऑनलाइन गेम्स को बढ़ावा देता है और साथ ही सभी प्रकार के पैसे-आधारित ऑनलाइन गेमिंग पर प्रतिबंध लगाता है।
वैष्णव ने "AI इम्पैक्ट समिट" 2026 इंडिया के बारे में जानकारी देने के लिए आयोजित एक कार्यक्रम में कहा, "ये नियम 1 अक्टूबर से लागू होंगे।" मंत्री ने कहा कि ऑनलाइन गेमिंग कानून पारित होने के बाद भी सरकार उद्योग जगत के साथ बातचीत कर रही है।
सरकार उद्योग जगत के साथ एक और दौर की बातचीत करेगी
उन्होंने कहा, "हमने उद्योग जगत के साथ बातचीत की है, हमने उनके साथ कई बार बातचीत की है, हम पिछले लगभग तीन सालों से उनके साथ बातचीत कर रहे हैं। कानून पारित होने के बाद, हमने उनके साथ एक बार फिर बातचीत की।" हमने बैंकों और लगभग सभी संभावित हितधारकों के साथ भी बातचीत की है, और हमने नियमों को अंतिम रूप दे दिया है।
उन्होंने कहा कि सरकार उद्योग के साथ एक और दौर की चर्चा करेगी और अगर उन्हें और समय चाहिए, तो हम निश्चित रूप से अधिक परामर्शात्मक दृष्टिकोण पर विचार करेंगे। हम जो भी व्यावहारिक होगा, करेंगे। हमारा यही दृष्टिकोण रहा है, लेकिन इस समय हमारा लक्ष्य 1 अक्टूबर से नए कानून को लागू करना है।
सरकार बैंकों के साथ व्यापक चर्चा कर रही है
उद्योग द्वारा उठाई गई चिंताओं में से एक यह है कि उपयोगकर्ताओं के खातों में जमा राशि कैसे वापस की जाए। वैष्णव ने कहा कि सरकार ने बैंकों के साथ व्यापक चर्चा की है और एक समाधान पर पहुँच गई है।
सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने संसद को बताया कि देश में लगभग 45 करोड़ लोग ऐसे ऑनलाइन गेम खेलते हैं और इससे हर साल ₹20,000 करोड़ का आर्थिक नुकसान हो रहा है। उन्होंने कहा कि यह कानून युवाओं की सुरक्षा, मानसिक स्वास्थ्य और आर्थिक स्थिरता के लिए आवश्यक है।
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