हरियाणा में जनवरी के दूसरे सप्ताह में लगेगी आचार संहिता, बिना अर्धसैनिकों के संपन्न होगी निकाय चुनाव की प्रक्रिया

राज्य चुनाव आयोग की ओर से प्रदेश भर के डीसी और निगम कमिश्नर समेत अन्य अधिकारियों को इस बारे में निर्देश भी जारी किए जा चुके हैं।

Dec 13, 2024 - 15:05
Dec 13, 2024 - 15:05
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हरियाणा में जनवरी के दूसरे सप्ताह में लगेगी आचार संहिता, बिना अर्धसैनिकों के संपन्न होगी निकाय चुनाव की प्रक्रिया
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चंद्रशेखर धरणी : हरियाणा के राज्य चुनाव आयुक्त धनपत सिंह की ओर से प्रदेश में निकाय चुनाव की तैयारियां तेज कर दी है। जनवरी के पहले सप्ताह में मतदाता सूचियों को फाइनल करने के बाद राज्य चुनाव आयोग की ओर से जनवरी के दूसरे सप्ताह में निकाय चुनाव की घोषणा की जा सकती है। इसके बाद फरवरी में पहले सप्ताह के अंत तक निकाय चुनाव की प्रक्रिया संपन्न हो सकेगी। राज्य चुनाव आयोग की ओर से प्रदेश भर के डीसी और निगम कमिश्नर समेत अन्य अधिकारियों को इस बारे में निर्देश भी जारी किए जा चुके हैं। 

17 दिसंबर को रखवाया जाएगा मतदाता सूची का प्रारंभिक ड्राफ्ट

राज्य निर्वाचन आयुक्त धनपत सिंह ने बताया कि 16 दिसंबर तक पूर्व में प्रकाशित की गई अंतिम मतदाता सूची का वितरण किया जाएगा। संबंधित मतदाता सूची के आधार पर ही लोकसभा और विधानसभा चुनाव करवाए जा चुके हैं। अब निकाय स्तर पर सभी बूथों पर 17 दिसंबर को मतदाता सूची का प्रारंभिक ड्राफ्ट रखवाया जाएगा, जिससे इन वॉर्डों के वोटर मतदाता सूची में अपना नाम, पता, फोटो आदि देख सकेंगे। ड्राफ्ट के आधार पर मतदाता सूची में संशोधन के लिए नए वोट बनवाने, कटवाने और संशोधन के लिए 23 दिसंबर तक फॉर्म जमा करवा सकते हैं। आयोग के अधिकारियों ने बताया कि हरियाणा म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन चुनाव नियम-1994 के तहत 27 दिसंबर तक दावे और आपत्तियों के तौर पर जमा हुए सभी आवेदनों का सक्षम अधिकारियों की ओर से निपटारा किया जाएगा। मतदाता को किसी निर्णय पर आपत्ति है, तो वह 31 दिसंबर तक उपायुक्त के सामने अपील कर सकता है। इन अपीलों का निवारण तीन जनवरी-2025 तक कर दिया जाएगा। इसके बाद 6 जनवरी को नई मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन होगा।

34 निकायों में से 27 में होंगे चुनाव

हरियाणा में 34 निकायों में चुनाव होने हैं। इनमें 8 नगर निगम, 4 नगर परिषद और 22 नगर पालिका शामिल हैं। इनमें से फिलहाल केवल 27 निकायों में चुनाव करवाए जाएंगे, जिनमें तीन नगर निगम, 3 नगर परिषद और 21 नगर पालिका शामिल हैं। प्रदेश में कुल 8 नगर निगम हैं, जिनमें फरीदाबाद नगर निगम का कार्यकाल फरवरी 2022, गुरुग्राम नगर निगम का कार्यकाल नवंबर 2022 में खत्म हो चुका है, जबकि करनाल, पानीपत, रोहतक, यमुनानगर और हिसार नगर निगम का कार्यकाल इस साल जनवरी में खत्म हो चुका है। मानेसर नगर निगम गठित होने के बाद अभी तक चुनाव ही नहीं हुए। चुनाव आयुक्त की ओर से इनमें से केवल तीन निगमों में चुनाव करवाने की योजना है। इनमें मानेसर, गुरुग्राम और फरीदाबाद नगर निगम का चुनाव करवाया जाएगा। इसी प्रकार से सोनीपत और अंबाला के मेयर विधानसभा के लिए निर्वाचित होने के कारण दोनों नगर निगमों में मेयर का पद खाली है। ऐसे में वहां मेयर के लिए उपचुनाव करवाए जाएंगे।

वहीं, सिरसा नगर परिषद का कार्यकाल अक्टूबर 2021, अंबाला सदर का सितंबर 2020, थानेसर का जुलाई 2021 और पटौदी जाटौली मंडी नगर परिषद का कार्यकाल जून 2023 में खत्म हो चुका है। इनमें से अभी अंबाला सदर, पटौदी-जाटौली मंडी और सिरसा नगर परिषद में चुनाव कराए जाएंगे। इसी तरह अंबाला की बराड़ा (अंबाला), भिवानी की बवानी खेड़ा, लोहारू और सिवानी, फतेहाबाद की जाखल मंडी, गुरुग्राम में फरुखनगर, हिसार में नारनौंद, झज्जर की बेरी, जींद की जुलाना और सफीदों तथा कैथल की कलायत, सीवन और पूंडरी नगर पालिका के चुनाव होने हैं। करनाल में इंद्री, नीलोखेड़ी, असंध और तरावड़ी, कुरुक्षेत्र में इस्माइलाबाद और लाडवा, महेंद्रगढ़ में अटेली मंडी और कनीना, नूंह में तावड़ू, पलवल में हथीन, रोहतक में कलानौर, सोनीपत में खरखौदा तथा यमुनानगर में रादौर नगर पालिका के लिए चुनाव होगा, जबकि किसी कोर्ट केस के चलते फिलहाल कालांवाली नगर पालिका में चुनाव नहीं करवाया जाएगा।

हरियाणा पुलिस के जिम्मे होगी सुरक्षा व्यवस्था

निकाय चुनाव में सुरक्षा के लिए अर्थसैनिक बलों की बजाए हरियाणा पुलिस के जवानों को तैनात किया जाएगा। राज्य चुनाव आयुक्त धनपत सिंह ने बताया कि निकाय चुनाव स्थानीय स्तर पर होते हैं। ऐसे में लोग भी आपसी भाईचारे और सौहार्द को कायम रखना चाहते हैं। इसलिए इस चुनाव में अर्थ सैनिक बलों की तैनाती की जरूरत नहीं पड़ेगी। सुरक्षा के लिहाज से केवल हरियाणा पुलिस के जवानों को ही तैनात किया जाएगा।

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