कफ सिरप को लेकर केंद्र सरकार ने जारी की एडवाइजरी, दो साल से छोटे बच्चों को नहीं दी जाएगी कफ सिरप
इस बीच, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने पाया कि मध्य प्रदेश में जाँचे गए सिरप के किसी भी नमूने में डायथिलीन ग्लाइकॉल (DEG) या एथिलीन ग्लाइकॉल (EG) नहीं था, क्योंकि ये दोनों ही किडनी को गंभीर नुकसान पहुँचा सकते हैं।
केंद्र सरकार ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को एक एडवाइजरी जारी की है, जिसमें निर्देश दिया गया है कि दो साल से कम उम्र के बच्चों को खांसी-ज़ुकाम की दवाएँ न दी जाएँ। स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय (DGHS) द्वारा जारी यह एडवाइजरी मध्य प्रदेश में कथित रूप से दूषित कफ सिरप के कारण बच्चों की मौत की खबरों के बीच जारी की गई है। इस बीच, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने पाया कि मध्य प्रदेश में जाँचे गए सिरप के किसी भी नमूने में डायथिलीन ग्लाइकॉल (DEG) या एथिलीन ग्लाइकॉल (EG) नहीं था, क्योंकि ये दोनों ही किडनी को गंभीर नुकसान पहुँचा सकते हैं।
हेल्थ मिनिस्ट्री ने एडवाइजरी में क्या कहा
स्वास्थ्य मंत्रालय के अंतर्गत आने वाले DGHS ने परामर्श में कहा कि आमतौर पर पांच साल से कम उम्र के बच्चों के लिए कफ सिरप की सिफारिश नहीं की जाती है। इसमें कहा गया है कि वृद्ध लोगों के लिए, इनका उपयोग सावधानी पूर्वक नैदानिक मूल्यांकन, गहन निगरानी, उचित खुराक का कड़ाई से पालन आदि पर आधारित होना चाहिए। इसके अलावा, DGHS की डॉ. सुनीता शर्मा की ओर से जारी परामर्श में कहा गया है कि लोगों को डॉक्टरों के नुस्खों के पालन के प्रति भी संवेदनशील बनाया जा सकता है। इसमें बच्चों के लिए कफ सिरप के विवेकपूर्ण नुस्खे पर जोर दिया गया है।
राज्यों से सरकार ने क्या कहा
एडवाइजरी में सभी राज्य/केंद्र शासित प्रदेशों के स्वास्थ्य विभागों, जिला स्वास्थ्य प्राधिकरणों और नैदानिक प्रतिष्ठानों/स्वास्थ्य सेवा केंद्रों से अनुरोध है कि वे इस परामर्श को सरकारी अस्पतालों, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों, जिला अस्पतालों और मेडिकल संस्थानों में लागू करें और प्रसारित करें।
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