UP सरकार का प्रॉपर्टी खरीद को लेकर बड़ा फैसला, PAN कार्ड के बिना नहीं होगी रजिस्ट्री

अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि रजिस्ट्री से जुड़े ऑनलाइन आवेदन में खरीदार और विक्रेता दोनों का PAN नंबर दर्ज किया जाए। बिना PAN जानकारी के रजिस्ट्री प्रक्रिया आगे नहीं बढ़ाई जाएगी।

Feb 6, 2026 - 08:29
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UP सरकार का प्रॉपर्टी खरीद को लेकर बड़ा फैसला, PAN कार्ड के बिना नहीं होगी रजिस्ट्री

उत्तर प्रदेश में अब जमीन, मकान या किसी भी तरह की अचल संपत्ति खरीदने के लिए PAN कार्ड देना अनिवार्य कर दिया गया है। रजिस्ट्री विभाग ने इस संबंध में नया आदेश जारी किया है। अब प्रॉपर्टी की खरीद-फरोख्त के दौरान रजिस्ट्री प्रक्रिया में PAN नंबर दर्ज करना और उसका सत्यापन करना जरूरी होगा।

सरकार की ओर से जारी निर्देश प्रदेश के सभी जिलों के रजिस्ट्री कार्यालयों को भेज दिए गए हैं। अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि रजिस्ट्री से जुड़े ऑनलाइन आवेदन में खरीदार और विक्रेता दोनों का PAN नंबर दर्ज किया जाए। बिना PAN जानकारी के रजिस्ट्री प्रक्रिया आगे नहीं बढ़ाई जाएगी।

संदिग्ध लेनदेन और बेनामी संपत्ति पर लगेगी रोक

सरकार ने यह कदम संदिग्ध लेनदेन और बेनामी संपत्ति की खरीद पर रोक लगाने के उद्देश्य से उठाया है। खासकर भारत-नेपाल सीमा से जुड़े इलाकों में विदेशी फंडिंग के जरिए जमीन खरीदने और गलत तरीके से निवेश के मामलों को रोकने पर सरकार का फोकस है। PAN अनिवार्य होने से हर लेनदेन का रिकॉर्ड ट्रैक करना आसान होगा।

सॉफ्टवेयर में किया जाएगा बदलाव

रजिस्ट्री विभाग अपने सॉफ्टवेयर सिस्टम में भी बदलाव कर रहा है, जिससे PAN नंबर का ऑनलाइन वेरिफिकेशन तुरंत हो सके। इससे फर्जी दस्तावेजों और गलत पहचान के आधार पर होने वाली रजिस्ट्री पर रोक लगेगी। साथ ही टैक्स संबंधित मामलों में भी जानकारी का मिलान आसान होगा।

पूरे प्रदेश में लागू होगा नियम

अधिकारियों का कहना है कि इस नियम से प्रॉपर्टी खरीद-फरोख्त की प्रक्रिया अधिक पारदर्शी बनेगी और अवैध निवेश पर नियंत्रण लगेगा। यह नियम पूरे उत्तर प्रदेश में लागू होगा और सभी रजिस्ट्री कार्यालयों को इसका सख्ती से पालन करने के निर्देश दिए गए हैं।

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