थलपति विजय को SC से झटका, फिल्म 'जन नायकन' के मेकर्स को दिया मद्रास हाईकोर्ट जाने का आदेश
एक्टर विजय की आने वाली फिल्म 'जन नायकन' को लेकर विवाद और गहरा गया है। सुप्रीम कोर्ट ने फिल्म बनाने वालों की याचिका खारिज कर दी है और उन्हें मद्रास हाई कोर्ट जाने का निर्देश दिया है।
अभिनेता से राजनेता बने विजय इन दिनों अपनी आखिरी फिल्म ‘जन नायकन’ को लेकर सुर्खियों में हैं। मद्रास हाईकोर्ट से राहत न मिलने के बाद फिल्म के निर्माताओं ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था, लेकिन वहां से भी उन्हें निराशा हाथ लगी है। सुप्रीम कोर्ट ने याचिका खारिज करते हुए साफ कर दिया कि इस मामले की सुनवाई मद्रास हाईकोर्ट में ही जारी रहेगी।
फिल्म के मेकर्स ने सुप्रीम कोर्ट में जल्द सुनवाई की मांग की थी, मगर शीर्ष अदालत ने हस्तक्षेप से इनकार कर दिया। कोर्ट ने कहा कि जब मामला पहले से ही मद्रास हाईकोर्ट में लंबित है और वहां 20 जनवरी की तारीख तय है, तो उसे सुप्रीम कोर्ट में लाने का कोई औचित्य नहीं बनता।
सुप्रीम कोर्ट की सख्त टिप्पणी
याचिका खारिज करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि वह इस मामले की सुनवाई करने के इच्छुक नहीं है। अदालत ने मेकर्स को फटकार लगाते हुए निर्देश दिया कि वे दोबारा मद्रास हाईकोर्ट का ही रुख करें, जहां 20 जनवरी को अगली सुनवाई निर्धारित है।
सुप्रीम कोर्ट में फिल्म निर्माताओं की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता मुकुल रोहतगी ने दलील दी कि ‘जन नायकन’ 9 जनवरी को रिलीज होने वाली थी और देशभर में करीब 5000 थिएटर बुक किए जा चुके थे। उन्होंने यह भी बताया कि CBFC की ओर से कहा गया था कि 10 कट के बाद फिल्म को सर्टिफिकेट मिल जाएगा। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जब हाईकोर्ट पहले से इस मामले को देख रहा है, तो सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर करना उचित नहीं था।
फिल्म की रिलीज क्यों टली?
‘जन नायकन’ की रिलीज 9 जनवरी को तय थी, लेकिन केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड (CBFC) से मंजूरी न मिलने के चलते इसे टाल दिया गया। फिल्म को 18 दिसंबर को CBFC के सामने पेश किया गया था, जहां बोर्ड ने कई दृश्यों पर आपत्ति जताते हुए कुल 27 कट लगाने का सुझाव दिया था।
क्या है पूरा विवाद ?
पिछले साल विजय ने अपनी राजनीतिक पार्टी तमिलग वेत्री कझगम (TVK) की शुरुआत की थी, जिसके बाद ‘जन नायकन’ को उनके फिल्मी करियर की आखिरी फिल्म माना जा रहा है। CBFC के फैसले के खिलाफ फिल्म निर्माताओं ने मद्रास हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। 9 जनवरी को हाईकोर्ट की सिंगल बेंच ने फिल्म को U/A सर्टिफिकेट देने का आदेश दिया था।
हालांकि, CBFC ने इस फैसले को चुनौती देते हुए अपील दायर की, जिसके बाद हाईकोर्ट के आदेश पर रोक लगा दी गई। अब इस पूरे मामले की अगली सुनवाई 20 जनवरी को मद्रास हाईकोर्ट में होगी, जहां तय होगा कि ‘जन नायकन’ को आखिरकार रिलीज की हरी झंडी मिलती है या नहीं।
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