बुलडोजर कार्रवाई पर बोला सुप्रीम कोर्ट, कहा - आरोपी होने पर किसी का घर नहीं गिरा सकते
देशभर में आरोपियों के खिलाफ बुलडोजर कार्रवाई होने के खिलाफ दायर एक याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई करते हुए कहा कि अगर कोई सिर्फ आरोपी है तो किसी की घर कैसे गिराया जा सकता है।
देशभर में आरोपियों के खिलाफ बुलडोजर कार्रवाई होने के खिलाफ दायर एक याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई करते हुए कहा कि अगर कोई सिर्फ आरोपी है तो किसी की घर कैसे गिराया जा सकता है। चाहे वह कोई दोषी भी हो, तब भी ऐसी कार्रवाई नहीं की जा सकती है।"
बता दें कि जमीयत-उलेमा-ए-हिंद ने सुप्रीम कोर्ट में यह याचिका दायर की थी। जिसपर आज सुनवाई हुई है। इसमें आरोप लगाया गया है कि BJP शासित राज्यों में मुसलमानों को निशाना बनाया जा रहा है और बुलडोजर एक्शन लिया जा रहा है। अब इस केस की सुनवाई 17 सितंबर को होगी।
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