आरक्षण से वंचित अनुसूचित जातियों को भी हरियाणा में अब मिलेगा आरक्षण, कैबिनेट मंत्री कृष्ण बेदी ने दी जानकारी
अब मुख्यमंत्री के वादे के अनुसार अनुसूचित जाति की आरक्षण से वंचित जातियों को भी आरक्षण का लाभ देने का फैसला पहली कैबिनेट की बैठक में लिया गया है।
चंद्रशेखर धरणी, चंडीगढ़ : हरियाणा में आरक्षण से वंचित अनुसूचित जातियों को भी अब आरक्षण का लाभ मिल पाएगा। आरक्षण के कोटे में उनके लिए कोटा बनाकर उन्हें दिया जाएगा। हरियाणा सरकार के कैबिनेट मंत्री कृष्ण बेदी ने इस बारे में जानकारी देते हुए बताया कि चुनाव प्रचार के दौरान मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने जनता से जो भी वादे किए थे, उन्हें पूरा करने का काम पहले ही दिन से शुरू कर दिया गया है। शपथ ग्रहण से पहले 24 हजार युवाओं को बिना पर्ची-बिना खर्ची नौकरी देने का काम किया गया है। अब मुख्यमंत्री के वादे के अनुसार अनुसूचित जाति की आरक्षण से वंचित जातियों को भी आरक्षण का लाभ देने का फैसला पहली कैबिनेट की बैठक में लिया गया है।
बेदी ने बताया कि पहली कैबिनेट की बैठक में फैसला लिया गया है कि हरियाणा में सुप्रीम कोर्ट की ओर से अनुसूचित जातियों के आरक्षण को लेकर दिए गए फैसले को लागू किया जाएगा। इसमें अनुसूचित जातियों का वर्गीकरण करके वंचित जातियों को भी आरक्षण का लाभ मिल सकेगा। उन्होंने बताया कि सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में इस बारे में राज्यों सरकारों को फैसला लेने के लिए स्वतंत्र किया था। उसी के तहत प्रदेश की अनुसूचित जातियों में की आरक्षण का लाभ नहीं मिल पाने से वंचित अन्य जातियों को भी उसका लाभ देने का फैसला किया गया है, जिससे उनका भी समान रूप से विकास हो सके।
कृष्ण बेदी ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी अत्योदय की भावना से काम करती है, यानि की पंक्ति में खड़े अंतिम व्यक्ति तक का विकास करना ही बीजेपी की प्राथमिकता है। इसीलिए बीजेपी हरियाणा एक और हरियाणवीं एक के नारे पर चलते हुए प्रदेश के हर व्यक्ति का समान रूप से विकास करने में लगी है। यहीं काऱण है कि भारतीय जनता पार्टी की नीतियों पर विश्वास करते हुए प्रदेश की जनता ने लगातार तीसरी बार भाजपा की सरकार बनाने का काम किया है।
इन जातियों को भी मिल पाएगा आरक्षण
कैबिनेट मंत्री ने बताया कि हरियाणा की नायब सरकार के फैसले के बाद अब अनुसूचित जातियों में शामिल आद धर्मी, बाल्मीकि, बंगाली, बराड, बुराड, बीरार, बटवाला, बरवाला, बोरिया, बावरिया, बाजीगर, बंजारा, चानल, दागी, धरैण, डेहा, ढाया, धानक, ढंगोरी, ढांगरी, सिगी, दुमना, महाश, गागरा, गंधीला, गंदिल, गोंडोला, कबीर पंथी, जुलाहा, खटीक, कोरी, कोली, मारिजा, मारिहा, मजहबी, मजहबी सिख, मेघ, मेघवाल, नाट, बाडी, ओड, पासी प्रेरणा समेत कुल अनुसूचित जाती कि कुल 36 बिरादरियों को आरक्षण का लाभ मिल पाएगा।
होगा समान विकास
कृष्ण बेदी ने बताया कि सुप्रीम कोर्ट ने पिछले दिनों राज्य सरकारों को यह अधिकार दिया था कि वह एससी-एसटी आरक्षण में उपवर्गीकरण कर सके, जिससे ज्यादा पिछड़ी जातियों को कोटे के भीतर की अलग से कोटा दिया जा सके। अब हरियाणा सरकार का ओर से लिए गए फैसले के बाद अनुसूचित जातियों में अब तक विकास से वंचित या फिर पिछड़ चुकी जातियों का भी समान रूप से विकास हो पाएगा।
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