आशीर्वाद योजना अधीन 870लाभार्थियों को 4.43 करोड़ रुपए जारी: डा. बलजीत कौर

आशीर्वाद फार पिछड़ीं श्रेणियों और आर्थिक तौर पर कमज़ोर वर्ग स्कीम के अंतर्गत, साल 2023-24 दौरान पिछड़ीं श्रेणियों एंव आर्थिक तौर पर कमज़ोर वर्गों के आशीर्वाद पोर्टल पर प्राप्त कुल 870 लाभपात्रियों को 4.43 करोड़ रुपए की राशि साल 2024-25 के बजट उपबंध में से जारी की है। 

Jul 5, 2024 - 20:55
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आशीर्वाद योजना अधीन 870लाभार्थियों को 4.43 करोड़ रुपए जारी: डा. बलजीत कौर

आशीर्वाद फार पिछड़ीं श्रेणियों और आर्थिक तौर पर कमज़ोर वर्ग स्कीम के अंतर्गत, साल 2023-24 दौरान पिछड़ीं श्रेणियों एंव आर्थिक तौर पर कमज़ोर वर्गों के आशीर्वाद पोर्टल पर प्राप्त कुल 870 लाभपात्रियों को 4.43 करोड़ रुपए की राशि साल 2024-25 के बजट उपबंध में से जारी की है। 

इस सम्बन्धित जानकारी देते हुए सामाजिक न्याय, अधिकारिता और अल्पसंख्यक मंत्री डा.बलजीत कौर ने बताया कि राज्य सरकार ने बरनाला, फरीदकोट, मोगा, श्री मुक्तसर साहिब और रूपनगर जिलों के पिछड़ीं श्रेणियों, आर्थिक तौर पर कमज़ोर वर्गों के 870 लाभपात्रियों के लिए 4.43 करोड़ रुपए की राशि जारी की है। इस राशि में साल 2023- 24 दौरान पिछड़ीं श्रेणियों और आर्थिक तौर पर कमज़ोर वर्गों के आशीर्वाद पोर्टल पर प्राप्त कुल 870 लाभपात्रियों को कवर किया गया है। उन्होंने बताया कि ज़िला बरनाला के 98, फरीदकोट के 128, मोगा के 207, श्री मुक्तसर साहिब के 237 और रूपनगर के 200 लाभपात्रियों को कवर किया गया है। 

उन्होंने कहा कि मुख्य मंत्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व वाली पंजाब सरकार प्रत्येक वर्ग के कल्याण के लिए लगातार यत्नशील है, वहीं पिछड़ीं श्रेणियों और आर्थिक तौर पर कमज़ोर वर्गों के लोगों के कल्याण के लिए लगातार कार्यशील है। 

कैबिनेट मंत्री ने बताया कि आशीर्वाद योजना का लाभ लेने के लिए आवेदक पंजाब राज्य का स्थायी नागरिक हो, उसका परिवार गरीबी रेखा से नीचे हो, आवेदक अनुसूचित जाति, पिछड़ीं श्रेणियों और अन्य आर्थिक तौर पर कमज़ोर परिवारों के साथ सम्बन्धित हो, परिवार के सभी साधन से सालाना आमदन 32,790 रुपए से कम हो, ऐसे परिवारों की दो बेटियाँ इस योजना का लाभ देने के योग्य है। 

डा. बलजीत कौर ने आगे बताया कि पंजाब सरकार अनुसूचित जातियों, पिछड़ीं श्रेणियों और आर्थिक तौर पर कमज़ोर वर्ग के लोगों की भलाई के लिए लगातार कार्यशील है। उन्होंने बताया कि वित्तीय सहायता की अदायगी सीधी लाभपात्रियों के बैंक खातों में की जाती है ।

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