Punjab : अमृतसर में जिला परिषद और पंचायत समिति चुनाव पर प्रशासन अलर्ट, लागू हुए ये नियम

अमृतसर में जिला परिषद और पंचायत समिति चुनाव के मद्देनजर जिला प्रशासन हाई अलर्ट पर है। चुनाव लोकतांत्रिक और शांतिपूर्ण हो, इसके लिए जिला प्रशासन ने कड़े निर्देश जारी किए हैं।

Dec 13, 2025 - 15:35
Dec 13, 2025 - 15:57
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Punjab : अमृतसर में जिला परिषद और पंचायत समिति चुनाव पर प्रशासन अलर्ट, लागू हुए ये नियम

अमृतसर में जिला परिषद और पंचायत समिति चुनाव के मद्देनजर जिला प्रशासन हाई अलर्ट पर है। चुनाव लोकतांत्रिक और शांतिपूर्ण हो, इसके लिए जिला प्रशासन ने कड़े निर्देश जारी किए हैं। बता दें इन आदेशों के तहत 100 मीटर के दायरे में कई पाबंदियां लागू की गई हैं। 

बैलेट पेपर से होंगे चुनाव

प्रदेश में जिला परिषद और ब्लॉक समिति के चुनाव करवाने को लेकर राज्य चुनाव आयोग पूरी तरह से तैयार है।  राज्य चुनाव आयुक्त राजकमल चौधरी ने Mh1 न्यूज से खास बात करते हुए चुनाव की तैयारियों को लेकर जानकारी दी। उन्होंने बताया कि बैलेट पेपर से जिला परिषद और ब्लॉक समिति के चुनाव होंगे और निष्पक्ष चुनाव करवाने को लेकर अधिकारियों को जरूरी हिदायतें दी गई है सुरक्षा व्यवस्था के मद्देनजर 44 हजार पुलिस कर्मी तैनात होंगे।

 17 दिसंबर को आएंगे परिणाम 

पंजाब राज्य चुनाव जिला परिषद और पंचायत समिति चुनाव 14 दिसंबर 2025 को कराने जा रहें हैं। बता दें कि इन चुनावों के परिणाम 17 दिसंबर 2025 को घोषित किया जाएगा। जिला प्रशासन ने अमृतसर में चनाव कराने के लिए 7 स्ट्रॉन्ग रूम और 7 मतगणना केंद्र बनाए हैं, जहां कड़ी सुरक्षा के साथ निगरानी की जा रही है। 

सात मतगणना केंद्र की जानकारी 

  • चौगावां और हरशा छीना - सरकारी नर्सिंग कॉलेज, मेडिकल एन्क्लेव
  • जंडियाला गुरु - सेंट सोल्जर एलीट कॉन्वेंट स्कूल
  • मजीठा - माई भागो सरकारी बहु-तकनीकी कॉलेज
  • अजनाला और रमदास - सरकारी कॉलेज, अजनाला
  • अटारी और वेरका - बीबीके डीएवी कॉलेज, अमृतसर
  • मजीठा-2 - माई भागो सरकारी बहु-तकनीकी कॉलेज 
  • रइया - श्री माता गंगा कन्या सीनियर सेकेंडरी स्कूल

लागू हुए ये नियम 

  • बता दें कि जिला मजिस्ट्रेट ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 BNSS की धारा 163 के तहत 14 दिसंबर 2025 को शाम 4 से 17 दिसंबर 2025 तक सभी मतगणना केंद्रों के 100 मीटर दायरे में 5 या उससे अधिक लोग जमा नहीं हो सकते हैं। यह आदेश चुनाव ड्यूटी पर लगे अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए लागू नहीं होगा। 
  • इसके अलावा बिना अनुमति के 100 मीटर के दायरे में किसी भी निजी वाहन के आवाजाही पर प्रतिबंध लगाया गया है। ऐसे में कोई अगर बिना अनुमति के प्रवेश करेगा, तो कड़ी कार्रवाई की जाएगी। 

जिला मजिस्ट्रेट ने जनता से इसमें सहयोग करने की अपील की है। बता दें कि यह पाबंदियां 17 दिसंबर 2025 तक रहेगी। 

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