चंदन गुप्ता हत्याकांड में आया NIA कोर्ट का फैसला, 28 दोषी करार
इस हत्याकांड में NIA की विशेष अदालत ने 28 आरोपियों को दोषी करार दिया है, जबकि दो को बरी कर दिया है।
उत्तर प्रदेश के कासगंज के चंदन गुप्ता हत्याकांड पर लखनऊ की विशेष NIA अदालत ने अपना फैसला सुना दिया है। इस हत्याकांड में NIA की विशेष अदालत ने 28 आरोपियों को दोषी करार दिया है, जबकि दो को बरी कर दिया है। इस मामले में NIA अदालत शुक्रवार (3 जनवरी 2025) को सजा का ऐलान करेगी। आरोपियों ने NIA अदालत की वैधता और सुनवाई पर रोक लगाने के लिए हाईकोर्ट में अर्जी दी थी, जिसके बाद लखनऊ पीठ ने याचिका खारिज कर दी थी।
लखनऊ पीठ में जस्टिस राजीव सिंह की पीठ ने एनआईए अदालत की सुनवाई पर सवाल उठाने वाली याचिका खारिज कर दी थी। 26 जनवरी 2018 को कासगंज में तिरंगा यात्रा के दौरान चंदन गुप्ता की हत्या कर दी गई थी, जिसके बाद दो समूहों के बीच हिंसा भड़क गई थी। हिंसा में कई दुकानें, दो बसें और एक कार जला दी गई थी। इसके बाद यूपी के साथ-साथ पूरे देश की सियासत गरमा गई थी।
कासगंज से यह केस एटा जिला न्यायालय और फिर 2022 में NIA कोर्ट लखनऊ में ट्रांसफर हुआ था। अपर जिला जज विवेकानंद शरण त्रिपाठी की NIA कोर्ट ने 23 अक्टूबर 2024 को केस की सुनवाई पूरी कर 25 अक्टूबर के लिए आदेश सुरक्षित रख लिया था। 18 आरोपियों ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल कर केस को कासगंज ट्रांसफर करने की मांग की थी, जिससे फैसला अटक गया था।
चंदन गुप्ता के पिता सुशील गुप्ता ने 26 जनवरी 2018 की रात कासगंज थाने में केस दर्ज कराया था। चंदन उर्फ अभिषेक गुप्ता अपने भाई विवेक गुप्ता और अन्य साथियों के साथ गणतंत्र दिवस के मौके पर निकाली गई तिरंगा यात्रा में शामिल हुआ था। इस केस में एनआईए ने 26 अप्रैल 2018 को पहली चार्जशीट दाखिल की थी। कोर्ट में 12 गवाह पेश किए गए, जिसमें मृतक के पिता सुशील कुमार गुप्ता और सौरभ पाल खास तौर पर पेश हुए।
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